MP Fasal Bima Yojana:- मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह लेख बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो किसान रबी एवं खरीफ फसलों का बीमा करवाना चाहते हैं। उन्हें इस लेख को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की लोकप्रिय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को फसल बीमा हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 51 जिलों को 5 कलस्टर (Clusters) में विभाजित किया है। जिसके तहत रबी की फसलें जैसे:- गेहूं, जौ, आलू, टमाटर, बैगन, प्याज, पत्ता गोभी, हरी मटर, धनिया लहसुन,आम, अंगूर और खरीफ की फसलें जिसमें केला, पपीता, मिर्च, बाजरा, मूंग, मूंगफली, एवं संतरा फसलों का बीमा (Crop Insurance) करवा सकते हैं।
किसानों को योजना प्रारूप के अनुसार खरीफ एवं रबी की बागवानी फसलों के लिए 5% बीमा राशि का भुगतान करना पड़ता है। शेष प्रीमियम राशि का केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा PM Fasal Bima के अंतर्गत अनिवार्यता से सभी किसानों को फसल बीमा (MP Fasal Bima Yojana) करवाने हेतु आग्रह किया जा रहा है। तो चलिए अब हम योजना की मुख्य विशेषताएं एवं आवेदन प्रक्रिया तथा लाभार्थी सूची देखने की विस्तृत प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मध्यप्रदेश 2024 | MP Fasal Bima Yojana
मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत कारगर साबित हो रही है। वर्ष 2022 में पूरे देश के किसानों ने रबी एवं खरीफ की फसलें खराब होने पर क्लेम राशि (Claim) का भुगतान प्राप्त किया। इसी के साथ मध्य प्रदेश में अत्यधिक ठंड होने की वजह से रबी की फसलें खराब होने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में जिन किसानों ने फसल बीमा (Fasal Bima) करवा रखा है। उन्हें फसल खराब होने के नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए।
जैसा कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार 22 करोड़ किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन किया और इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 1,134 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र हुआ है केंद्र सरकार और बीमा कंपनियों के द्वारा किसानों को अब तक 2,513 करोड़ रुपये का फसल बीमा क्लेम दिया जा चुका है। अकेले मध्यप्रदेश में वर्ष 2022 की रबी एवं खरीफ फसलों के लिए 49 लाख किसानों को 7600 करोड रुपए का (Fasal Bima Claim भुगतान किया गया।
योजना नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 |
योजना की शुरुआत | 13 जनवरी 2016 को की गई |
पीएम फसल बीमा पोर्टल | https://pmfby.gov.in/ |
मध्य प्रदेश फसल बीमा पात्रता | Madhya Pradesh Fasal Bima Eligibility
- राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध समझौते संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है।
- MP Fasal Bima Yojana के अंतर्गत अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति महिला किसानों को अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- अधिसूचित क्षेत्र में फसल उगाने वाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान फसल बिमा कवरेज के लिए पात्र हैं।
- ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से ऋण (KCC) नहीं ले रखा है। उनके लिए भूमि रिकार्ड अधिकार (ROR), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (LPC) आदि आवश्यक दस्तावेजी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।
- पंचायती राज संस्थानों द्वारा फसल बीमा योजना कार्यान्वित हेतु किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा रहा है।
मौसम आधारित फसल बीमा योजना मध्य प्रदेश | RWBCIS
Madhya Pradesh द्वारा किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके तहत ऐसे प्रभावित क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक आपदाएं अधिक होने का खतरा रहता है। उन किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 फरवरी 2016 को मौसम आधारित फसल बीमा (RWBCIS) की शुरुआत की गई। इस योजना को 12 राज्यों में क्रियान्वित किया गया जबकि 9 राज्यों ने रबी की फसलों के लिए फसल बीमा हेतु अधिक रूचि दिखाई थी। मध्यप्रदेश भी प्रमुख राज्य था। मौसम के आधार पर Fasal Claim मिलना कुछ राज्यों के लिए उपयोगी हो सकता था। परंतु जहां पर कभी भी प्राकृतिक आपदा घटित हो सकती है ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही कारगर साबित हो रही है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में PM Fasal Bima Scheme को अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है और गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है। जिन किसानों ने जमीन पर ऋण नहीं ले रखा है। उन्हें इस योजना के लिए वैकल्पिक रखा है। PM Crop Insurance के अंतर्गत जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं के चलते खराब हुई है 72 घंटे के भीतर सूचित करना आवश्यक होगा।
फसल बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज | Documents Required For PMFBY
जमीन से जुड़े दस्तावेज
- जमीन का खाता, खसरा, गाटा संख्या इत्यादि ,
- जमाबंदी, (राजस्थान, पंजाब, हरियाणा किसानों के लिए)
- खतौनी ( उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसानों के लिए)
- सातबारा (महाराष्ट्र किसानों के लिए)
- भुइया (छत्तीसगढ़ किसानों के लिए)
फसल से जुड़े दस्तावेज
- गिरदावरी रिपोर्ट
- फसल विवरण रिपोर्ट
- फसल बुवाई तारीख विवरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे इन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करके किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
किसान का पहचान पत्र
- (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान कार्ड , वोटर आईडी इत्यादि)
- बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट )
- राशन कार्ड
- किसान का पासवर्ड साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी ( ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक होगी)
एमपी फसल बीमा के लिए कैसे आवेदन करें?
मध्य प्रदेश फसल बीमा योजना आवेदन हेतु केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा PMFBY पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर भारत के किसी भी राज्य से आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा करवाने हेतु तीन माध्यमों को प्रोत्साहन दिया गया है। जिसमें किसान https://pmfby.gov.in/ पोर्टल पर खुद अपना पंजीकरण करके Fasal Bima करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने बैंकों से Kisan Credit Card ऋण ले रखा है। उन्हें बैंक द्वारा अनिवार्य तौर पर फसल बीमा करवा कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसान सीएससी सेंटर (CSC Center) से भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब हम Fasal Bima Registration हेतु ऑफिशल पोर्टल पर चलते हैं।
- सबसे पहले दिए गए लिंक पर क्लिक करें और PM Fasal Bima Portal पर आ जाएं।
- इस पोर्टल पर पहले किसान को अपना पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए Farmer Corner सेक्शन में अप्लाई पर क्लिक करें।
Login Farmer पर क्लिक करें।
यहां पर किसानों को नाम पता एड्रेस, बैंक डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके पश्चात आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर Fasal Bima Application से जुड़ी सारी जानकारी चेक कर सकते हैं।
MP Fasal Bima Status | एमपी फसल बीमा स्टेटस चेक करें
Madhya Pradesh Fasal Bima Yojana (प्रधानमंत्री फसल बीमा) आवेदन स्थिति चेक करने के लिए पीएमएफबीवाई पोर्टल pmfby.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट पर दिखाई दे रहे Application Status पर क्लिक करें।
- रिसिप्ट नंबर दर्ज करें।
- यहां से आप असल बीमा स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
फसल बीमा क्लेम कैसे मिलता है | Fasal Bima Claim
PM Fasal Bima Scheme के अंतर्गत उन सभी जोखिमों को कवर किया जाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। मुख्य रूप से फसल जोखिम को इस प्रकार कवरेज किया जाता है।
फसल बुवाई संबंधी जोखिम:- भारत के ऐसे राज्य जहां पर कम बारिश की वजह से फसल की बुवाई नहीं हो पाई हो। या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसल बुवाई में अवरोध उत्पन्न होना।
- खड़ी फसल के जोखिम:- Fasal Bima के अंतर्गत खड़ी फसल में बुवाई से लेकर कटाई तक की समय अवधि आंकी जाती है। खड़ी फसल पर ऐसे जोखिम जिन्हे रोका नहीं जा सकता था। जैसे:- ओलावृष्टि, सुखा, भूस्खलन, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, तूफान चक्रवात, इत्यादि। इसी के साथ यदि फसल में रोकथाम के बावजूद भी रोग एवं कीट को खत्म नहीं किया जा सके। ऐसी परिस्थितियों को भी फसल बीमा क्लेम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।
- कटाई के दौरान के जोखिम:- फसल की कटाई के समय 2 सप्ताह तक किसी भी प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से खराब हुई फसल को कवरेज दिया जाएगा।
- स्थानीय आपदाएं:- अधिसूचित क्षेत्र में ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश, सूखा, भूस्खलन, बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर फसल क्लेम कवरेज दिया जाएगा।
हमने यहां पर रबी और खरीफ की कुछ फसलों को सम्मिलित किया है। जिन पर प्रति एकड़ प्रीमियम राशि लागू होती है वह इस प्रकार है:-
PM Crop Insurance Company Name
फसल | प्रीमियम राशि | बीमित राशि |
धान | 713.99 रुपए प्रति एकड़ | 35699.78 रुपया प्रति एकड़ |
मक्का | 356.99 रुपए प्रति एकड़ | 17849.89 रुपया प्रति एकड़ |
बाजरा | 335.99 रुपए प्रति एकड़ | 16799.33 रुपया प्रति एकड़ |
कपास | 1732.50 रुपए प्रति एकड़ | 34650.02 रुपया प्रति एकड़ |
गेहूं | 409.50 रुपए प्रति एकड़ | 27300.12 रुपया प्रति एकड़ |
जौ | 267.75 रुपए प्रति एकड़ | 17849.89 रुपया प्रति एकड़ |
चना | 204.75 रुपए प्रति एकड़ | 13650.06 रुपया प्रति एकड़ |
सरसो | 275.63 रुपए प्रति एकड़ | 18375.17 रुपया प्रति एकड़ |
सूरजमुखी | 267.75 रुपए प्रति एकड़ | 17849.89 रुपया प्रति एकड़ |
एमपी फसल बीमा इंश्योरेंस कंपनी के नाम | mp crop insurance company names
मध्य प्रदेश तथा भारत के अन्य राज्यों में जो कंपनियां फसल बीमा (Crop Insurance) करने हेतु अधिकृत की गई है। उन सभी के नाम और टोल फ्री नंबर हम यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान सीधे इन कंपनियों के अधिकृत एजेंट या ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर फसल बीमा हेतु आवेदन कर सकते हैं। इन सभी कंपनियों के नाम और कांटेक्ट नंबर इस प्रकार है:-
Insurance Company का नाम | Toll Free Number |
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी | 1800 116 515 |
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी | 1800 209 5959 |
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 103 7712 |
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5544 |
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 0700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 9725 |
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी | 1800 209 1415 |
ओरिएंटल इन्शुरेंस | 1800 118 485 |
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 102 4088 / 1800 300 24088 |
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 568 9999 |
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस | 1800 123 2310 |
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 3000 0000 / 1800 103 3009 |
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी | 1800 4253 3333 |
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 200 5142 |
मध्य प्रदेश फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर | Madhya Pradesh Fasal Bima Helpline Number
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन का प्रयोग करके किसान योजना से जुड़ी आवेदन समस्या एवं क्लेम स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।