जमीन रजिस्ट्री की फीस CG (Stamp Duty in Chhattisgarh 2023)

By | May 17, 2023
stamp duty and registration charges in chhattisgarh

जमीन रजिस्ट्री की फीस CG:- छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको इस बात से भलीभांति अवगत रहना चाहिए कि अमुक क्षेत्र में Stamp Duty एवं Registry Fees क्या लगने वाली है। आप जानते हैं, जमीन रजिस्ट्री की फीस और स्टांप ड्यूटी शुल्क क्षेत्र के CG Circle Rates पर निर्भर करती है। जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि किसी क्षेत्र के सर्किल रेट अधिक है तो आपको वहां पर रजिस्ट्री के दौरान अधिक खर्च आने वाला है।

चलिए जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्री की दरें क्या है? अर्थात छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क कितना है? स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की गणना कैसे की जाती है? इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी लेख में दी जा रही है। आप इस लेख को अंत तक पढ़े और महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत रहे।

जमीन रजिस्ट्री की फीस CG 2023

 छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क कितना है? इसे हर कोई जानना चाहता है। जिसने हाल ही में संपत्ति खरीदने का प्लान किया है। बरहाल संपत्ति का पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। इसलिए हमें पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा तय की गई दरों को मध्य नजर रखना होगा। आप इसे जानते ही होंगे कि, भारतीय स्टांप अधिनियम 1899, धारा 3 के अनुसार संपत्ति खरीदार को राजस्व कर देना होता है।  जिससे CG Stamp Duty Shulk के रूप में  जमा कराना होता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा राजस्व कर लाभ भी दिए जाते हैं। इसके लिए अधिनियम 1961 की धारा  80C को देख सकते हैं। जिसमें साफ कहा गया है की संपत्ति पंजीकरण शुल्क भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक के कर लाभ का दावा किया जा सकता है।

Stamp Duty in Chhattisgarh 2023

जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी संपत्ति का स्टांप ड्यूटी चार्ज उससे क्षेत्र के सर्किल रेट पर निर्भर करता है। हालांकि सरकार द्वारा Stamp दरों को पहले से निर्धारित कर दिया जाता है और इसका आकलन Circle Rates Chhatisgarh के अनुसार किया जाता है।  छत्तीसगढ़ में स्टांप ड्यूटी का आकलन करने से पहले महत्वपूर्ण कारकों को मध्य नजर रखा जाता है। जिसमें संपत्ति का स्थान, खरीदार का विवरण, संपत्ति खरीदार की आयु जैसे महत्वपूर्ण कारकों को मध्य नजर रखते हुए स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना की जाती है।

जैसे:- यदि कोई संपत्ति खरीदार 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से है। तो उन्हें स्टांप ड्यूटी शुल्क कम देना है। इसी के साथ महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदे जाने पर 1% स्टांप ड्यूटी शुल्क कम लिया जाता है। इसी के साथ संपत्ति के इर्द-गिर्द उपलब्ध सुविधाओं को भी मध्य नजर रखते हुए सर्किल रेट निर्धारित की जाती है। जिससे सरकार को स्टांप ड्यूटी के रूप में अधिक राजस्व मिल सके।

छत्तीसगढ़ में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

स्टांप शुल्क की गणना करना बेहद आसान है। क्योंकि सरकार द्वारा पहले से ही स्टांप ड्यूटी दरों को और रजिस्ट्री खर्च को प्रतिशत में निर्धारित कर दिया जाता है।  खर्च को राशि में आकलन करने के लिए सर्किल रेट को ध्यान में रखा जाता है।  चलिए हम उदाहरण में समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री फीस कितनी है? और स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

उदाहरण:- किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए की कोई अचल संपत्ति खरीदी। यह जमीन, प्लॉट, दुकान कुछ भी हो सकती है। आपकी संपत्ति का पंजीकरण करवाने के लिए रजिस्ट्री विभाग में आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क 4% और 5% स्टांप ड्यूटी निर्धारित है। तो इस व्यक्ति को कितना स्टांप ड्यूटी देना होगा इसे समझते हैं:-

  • 50 लाख पर 5% स्टांप ड्यूटी ( 5000000/ 5% = 250,000
  • 4% रजिस्ट्रेशन शुल्क (5000000/ 4%= 200000
  • कुल रजिस्ट्री खर्च होगा ( 4,50, 000) रुपए
  • इस व्यक्ति के द्वारा ली गई संपत्ति पर लगभग ₹4,50,000 रजिस्ट्री खर्च के रूप में ( अर्थात स्टांप ड्यूटी शुल्क के रूप में ) राजस्व देना होगा।

छत्तीसगढ़ स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क 2023

Chhatishgarh में स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को हम सारणीबद्ध कर रहे हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक देखें।

2023 में छत्तीसगढ़ स्टांप शुल्क शुल्क इस प्रकार है:-

प्रॉपर्टी मालिकछत्तीसगढ़ में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क
पुरुष के नाम पर5%
महिला के नाम पर4%
संयुक्त (पुरुष और महिला)4%

छत्तीसगढ़ में 2023 में पंजीकरण शुल्क इस प्रकार है:

प्रॉपर्टी मालिकछत्तीसगढ़ में पंजीकरण शुल्क (Registry)
पुरुष के नाम पर4%
महिला के नाम पर4%
संयुक्त (पुरुष और महिला)4%

छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों की लिस्ट जिनका स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:-

Balod (बालोद)Baloda Bazar (बलोदा बाजार)
Balrampur (बलरामपुर)Bemetara (बेमेतरा)
Bastar (बस्तर)Bijapur (बीजापुर)
Bilaspur (बिलासपुर)Dantewada (दन्तेवाड़ा)
Dhamtari (धमतरी)Gariaband (गरियाबंद)
Janjgir-Champa (जांजगीर-चाम्पा)Durg (दुर्ग)
Kabirdham (कबीरधाम)Jashpur (जशपुर)
Korba (कोरबा)Kanker (कांकेर)
Kondagaon (कोण्डागांव)Koriya (कोरिया)
Mungeli (मुंगेली)Mahasamund (महासमुन्द)
Narayanpur (नारायणपुर)Raipur (रायपुर)
Rajnandgaon (राजनांदगांव)Raigarh (रायगढ़)
Surajpur (सूरजपुर)Sukma (सुकमा)
Surguja (सुरगुजा) 

FAQ’s Stamp Duty in Chhattisgarh

Q. छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की फीस क्या है?

Ans. जमीन की रजिस्ट्री के लिए छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में रजिस्ट्री फीस के रूप में संपत्ति के कुल कीमत पर 4% रजिस्ट्री फीस निर्धारित है।

Q. छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन कराने पर स्टांप ड्यूटी शुल्क में कितनी छूट है?

Ans. यदि महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण करवाई जाती है। तो उन्हें 1% की छूट दी जाती है। छत्तीसगढ़ में पुरुषों के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज 5% निर्धारित है।

Q. छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?

Ans. वर्तमान में छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है और 4% रजिस्ट्री शुल्क निर्धारित किया गया है।

Q. छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री कराने में कितना खर्च आता है?

Ans. जमीन की रजिस्ट्री कराने के दौरान आने वाले खर्चे का आकलन कुल संपत्ति का 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क का आकलन करें 4% रजिस्ट्री खर्च का आकलन करें।  दोनों को जोड़ने के बाद जो राशि आती है। वही राशि उस संपत्ति का रजिस्ट्री कुल खर्च होगा।

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