स्टाम्प ड्यूटी इन पंजाब:- क्या आप पंजाब राज्य के किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको संपत्ति पंजीकरण के दौरान होने वाले खर्च का आकलन पहले से कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन खर्च की जानकारी प्राप्त करने से पहले Punjab Stamp Duty तथा Registry Fees और Punjab Collector Rates की जानकारी होनी चाहिए। तभी ही हम संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर होने वाले खर्च को आकलन कर सकते हैं। पंजाब में 7% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। इस स्टांप ड्यूटी शुल्क में किन किन परिस्थितियों में छूट दी जाती है। तथा रजिस्ट्रेशन फीस कितनी देनी होती है? स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे की जाती है? इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी लेख में दी जा रही है। आप अंत तक लेख में बने रहें और Stamp Duty in Punjab की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
पंजाब में स्टांप ड्यूटी क्या है? | Stamp Duty in Punjab
स्टांप ड्यूटी शुल्क पंजाब सरकार द्वारा लिए जाने वाला राजस्व कर है। जो संपत्ति के खरीदे जाने एवं पंजीकरण के दौरान क्रेता को देना पड़ता है। यदि कोई विक्रेता संपत्ति बेचान विलेख को साइन करता है। तो उन्हें 4 महीने के अंदर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। पंजाब में स्टांप ड्यूटी शुल्क के रूप में लिए जाने वाला राजस्व कर की राशि की गणना उस क्षेत्र की कलेक्ट्रेट पर निर्भर करता है। पंजाब की किसी भी क्षेत्र की Collector Rates को देखने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर पंजाब निवासियों को 7% स्टांप ड्यूटी शुल्क देना पड़ता है।
महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने पर 1% की छूट दी जाती है। अतः उन्हें 6% स्टांप ड्यूटी शुल्क देना पड़ता है। महिला और पुरुष की संयुक्त रूप से रजिस्ट्री होने पर भी 6% स्टांप ड्यूटी शुल्क लागू होती है। यदि दोनों महिलाएं की संयुक्त रूप से रजिस्ट्री की जाती है। तो उन्हें 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क देना होता है।
पंजाब में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कितना है?
राज्य सरकार के राजस्व पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी के अतिरिक्त रजिस्ट्री फीस ली जाती है। जो संपत्ति के कुल लेन-देन का 1% होता है। अतः पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान 1% अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना पड़ता है।
सुविधा शुल्क क्या है?
पंजाब राज्य सरकार द्वारा संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी के रूप में सुविधा शुल्क भी लिया जाता है। यदि कोई संपत्ति ₹10 लाख की है, तो उस पर ₹1000 का सुविधा शुल्क लिया जाएगा। 10 लाख से ₹30 लाख तक की संपत्ति पर ₹3000 और 30 लाख से अधिक की संपत्ति पर ₹5000 सुविधा शुल्क के रूप में लिया जाता है। यदि कोई संपत्ति रक्त संबंध व्यक्ति को ट्रांसफर की जा रही है। तो उन्हें किसी प्रकार का सुविधा शुल्क नहीं देना पड़ता। इसके अतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों को संपत्ति हस्तांतरण की जाती है। तो उन्हें ₹900 स्टांप ड्यूटी शुल्क ₹300 नामांतरण, ₹500 सुविधा शुल्क, 100 रुपए अन्य शुल्क के रूप में लिया जाता है।
पंजाब में स्टांप ड्यूटी और संपत्ति रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?
राजस्व पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पंजाब के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 7% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। तथा 1% रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। इन दोनों को हम सूचीबद्ध भी कर रहे हैं। ताकि आप संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर होने वाले खर्च को सही से देख सके।
Property Owner | Stamp Duty | Registry Fees |
पुरुष | 7% | 1% |
महिला | 6% | 1% |
संयुक्त (पुरुष + पुरुष) | 7% | 1% |
संयुक्त (पुरुष + महिला) | 6% | 1% |
संयुक्त (महिला + महिला) | 5% | 1% |
स्टांप ड्यूटी दस्तावेज के रूप में लगने वाले अन्य खर्च एवं रजिस्ट्री शुल्क
जैसा कि आप जानते हैं, रजिस्ट्री खर्च पर विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। इन सभी दस्तावेजों को अलग-अलग मूल्य के आधार पर भुगतान करना पड़ता है। पंजाब स्टांप ड्यूटी के रूप में विभिन्न दस्तावेज काम में लिए जाते हैं और उनका शुल्क भी लिया जाता है। जो कि इस प्रकार है :-
Stamp Duty in Punjab 2024
Property Deed | Punjab Stamp Duty | Punjab Registry Fees |
बिक्री / उपहार | प्रतिफल राशि का 5% + SIC का 1% (सामाजिक अवसंरचना उपकर) | प्रतिफल राशि का 1% (अधिकतम रु. 2 लाख) |
संपत्ति का हस्तांतरण | शून्य | शून्य |
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (5 व्यक्ति तक) | रु. 2000/- | रु. 400/- |
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (5 से अधिक व्यक्ति) | रु. 4000/- | रु. 400/- |
अटॉर्नी की विशेष अधिकार | रु.1000/- | रु.100/- |
जीपीए रद्द करना | रु.1000/- | रु.100/- |
एसपीए रद्द करना | रु.500/- | रु 100/- |
बंधक विलेख (कब्जे के बिना) | प्रतिफल राशि का 4% | प्रतिफल राशि का 1% (अधिकतम रु. 2 लाख) |
बंधक विलेख (कब्जे के साथ) | प्रतिफल राशि का 4% | प्रतिफल राशि का 1% (अधिकतम रु. 2 लाख) |
पंजाब स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे करें
स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना करना बहुत ही आसान है। सर्किल रेट ( collector Rate) पर निर्धारित संपत्ति मूल्य पर ही स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लिया जाता है जैसे:-
- कोई अचल संपत्ति कलेक्टर रेट्स के आधार पर 50 लाख रुपए की है।
- और स्टांप ड्यूटी शुल्क 7% है।
- 50 लाख का 7% = 350,000
- 50 लाख का 1% पंजीकरण शुल्क = 50,000
- स्टांप ड्यूटी राशि होगी 350,000+50,000 = 4 ,00000
- संपत्ति खरीदार को ₹400000 स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में भुगतान करना होगा।
पंजाब स्टांप ड्यूटी शुल्क को ऑनलाइन कैसे देखें
यदि आप पंजाब राज्य के संपत्ति रजिस्ट्रेशन चार्ज को ऑनलाइन देखना चाहते हैं। तो नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें।
- सबसे पहले राजस्व पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट होम पेज पर पंजीकरण सेक्शन में स्टांप ड्यूटी शुल्क पर क्लिक करें।
यहां पर आपको 1.pdf दिखाई देगी।
इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
इसी प्रकार आप पंजाब राज्य के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को ऑफिशल वेबसाइट पर देख सकते हैं।
FAQ’s स्टाम्प ड्यूटी इन पंजाब 2024
Q. पंजाब में एग्रीमेंट के बाद कितने दिन में रजिस्ट्री होनी चाहिए?
Ans. यदि किसी अचल संपत्ति का विलेख एग्रीमेंट किया गया है। तो उसे 4 महीने के अंदर रजिस्ट्री करवानी होगी।
Q. पंजाब में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?
Ans. वर्तमान में पंजाब राजस्व विभाग द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर 7% स्टांप ड्यूटी 1% पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 6% स्टांप ड्यूटी और संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर 6% स्टांप ड्यूटी और दोनों महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।
Q. स्टांप ड्यूटी शुल्क में कितनी छूट मिलती है ?
Ans, धारा 80सी, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार संपत्ति खरीदने पर ₹150,000 के कर लाभ ले सकते हैं।
Q. पंजाब में रजिस्ट्री फीस कितनी है?
Ans. संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर पंजाब सरकार द्वारा कुल संपत्ति मूल्य का 1% रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता है।
Q. पंजाब में सुविधा शुल्क क्या होता है?
Ans. पंजाब सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी के रूप में सुविधा शुल्क लिया जाता है। कोई संपत्ति 1000000 रुपए की है तो उस पर ₹1000 सुविधा शुल्क ₹300000 तक है उस पर ₹3000 सुविधा शुल्क 30,000 से अधिक संपत्ति पर ₹5000 सुविधा शुल्क के रूप में लिया जाता हैं।