दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क:- जैसा कि आप जानते हैं, संपत्ति खरीदी जाने पर सरकार द्वारा रजिस्ट्री करवा कर उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त करना आवश्यक है। इन सभी प्रक्रियाओं को हम Property Registration कहते हैं। सरकार द्वारा Property Registration के दौरान Stamp Duty के रूप में राजस्व कर लिया जाता है। Registry Charge अलग से होते हैं। दिल्ली में किसी भी क्षेत्र का स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को आकलन करने से पहले उस क्षेत्र की न्यूनतम बेचान दर (Circle Rates) के बारे में भली-भांति पता होना चाहिए। तब जाकर हम किसी भी संपत्ति पर रजिस्ट्री खर्च को पहले से आकलन कर सकते हैं। दिल्ली में सर्किल रेट क्या है? इस संबंध में पहले से हमने विस्तार पूर्वक लेख लिखा है।
इस लेख में हम जानेंगे दिल्ली में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क क्या है? अर्थात जिन लोगों को संपत्ति पंजीकरण करवाना है तो उन्हें Stamp Duty And Property Registration Charges in Delhi की पूर्णता जानकारी होना चाहिए। चलिए हम आपको आसान भाषा में बताते हैं कि, दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान कितना खर्च आता है।
दिल्ली में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज कितना है? | Stamp Duty in Delhi
यदि आप ने हाल ही में दिल्ली में कोई संपत्ति खरीदी है। तो आपको इस बात से जरूरत रहना चाहिए कि 1908 पंजीकरण अधिनियम के तहत संपत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और सरकार के राजस्व में स्टांप ड्यूटी के रूप में राशि जमा करानी होती है। जिसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, E-wallet रजिस्ट्रेशन NFT/ RTGS तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। दिल्ली में Stamp Duty और Registry Charge संपत्ति की राशि पर निर्धारित प्रतिशत में लिया जाता है। जिसमें समय-समय पर बदलाव संभव है। दिल्ली में स्टांप ड्यूटी दर 6% से शुरू होती है। कुछ परिस्थितियों एवं संपत्ति के स्थान को देखते हुए 3% तक स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।
दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क कितना है?
स्टांप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन दिल्ली 2024, को निर्धारित करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कारकों को मध्य नजर रखा जाता है। जिसमें संपत्ति का स्थान, संपत्ति की आयु, संपत्ति के इंजन विकसित सुविधाएं इन सब को देखते हुए सर्किल दरों को निर्धारित किया जाता है। इसी आधार पर स्टांप ड्यूटी प्रतिशत में निर्धारित की जाती है। वर्तमान में दिल्ली के छावनी बोर्ड क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क बहुत कम है। इसे हम सारणी बंद कर रहे हैं। जो आप को समझने में मदद करेगा।
Delhi Stamp Duty Rates 2024
Property Owner | Stamp Duty | NDMC (Stamp Duty) | Chavani Board |
पुरुष | 6 प्रतिशत | 5.5 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
महिला | 4 प्रतिशत | 3.5 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
संयुक्त स्वामित्व | 5 प्रतिशत | 4.5 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?
Property Registration Charge in Delhi:- दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान 1% अतिरिक्त रजिस्ट्री चार्ज देना होता है। जैसे किसी पुरुष के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन होना है। तो उन्हें 6% स्टांप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है। कुल मिलाकर मूल संपत्ति का 7% राजस्व कर के रूप में भुगतान करना होगा। दिल्ली में महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान 5% स्टांप ड्यूटी और 1% पंजीकरण शुल्क भरना होता है।
Property Owner | Stamp Duty | NDMC (Stamp Duty) | Chavani Board |
पुरुष | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
महिला | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
संयुक्त स्वामित्व | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत | 1 प्रतिशत |
दिल्ली में स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे करें?
दिल्ली में संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो आप स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली संपत्ति रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा ऑफिशल पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर जमीन की कुछ जानकारी दर्ज करके आसानी से Delhi Stamp Duty & Property Registration Charges की गणना कर सकते हैं। चलिए हम आपको ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना करने की प्रक्रिया बता रहे हैं।
सबसे पहले ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करें।
वेबसाइट पर दिखाई दे रही वैल्यूएशन पर क्लिक करें।
अब यहां पर सब रजिस्ट्रार एड्रेस, डीड नेम, सब दीड नेम दर्ज करें।
यहां पर आपको स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की जानकारी दिखाई देगी।
इसी प्रकार आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र की जानकारी दर्ज करके Stamp Duty शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन चार्जेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
FAQ’s दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 2024
Q. दिल्ली में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?
Ans. वर्तमान में दिल्ली राजस्व विभाग द्वारा पुरुषों के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान 6% स्टांप ड्यूटी एवं छावनी क्षेत्र में 3% स्टांप शुल्क लिया जाता है।
Q. दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री शुल्क क्या है?
Ans. दिल्ली राजस्व विभाग द्वारा किसी भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान 1% अतिरिक्त संपत्ति पंजीकरण फीस ली जाती है।
Q. स्टांप शुल्क की गणना कैसे करें?
Ans. दिल्ली में स्टांप शुल्क की गणना करने के लिए ऑफिशल पोर्टल DORIS पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर जमीन की जानकारी दर्ज करके आसानी से स्टांप ड्यूटी शुल्क और रजिस्ट्रेशन चार्ज को पता कर सकते हैं।
Q. दिल्ली में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर कितना स्टांप ड्यूटी है?
Ans. दिल्ली में महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन कराने पर 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है।
Q. दिल्ली में छावनी क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्या है?
Ans. दिल्ली के छावनी क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क 3% निर्धारित है।