हिमाचल प्रदेश स्टांप ड्यूटी:- जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर बहुत लोकप्रिय है। यहां पर देश-विदेश से काफी पर्यटक अपने जीवन के कुछ आनंदित क्षण बिताते हैं। क्या हो अगर हिमाचल प्रदेश में अपनी खुद की कोई संपत्ति हो। हां, यदि आप संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको इस राज्य में निर्धारित क्षेत्र अनुसार सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क, और रजिस्टर शुल्क की जानकारी जरूर प्राप्त कर लीजिए। आप जानते हैं, जबकि संपत्ति का सरकार के साथ Property Register करवाया जाता है। तो उस पर राजस्व कर देना होता है। जो HP Stamp Duty Charge के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होता है। हिमाचल में Stamp Duty का गणना तथा भुगतान कैसे की जाती है। इस संबंध में विस्तार पूर्वक प्रक्रिया लेख में दी जा रही है। बस आप ध्यान पूर्वक इस लेख को पढ़ें और दी गई जानकारी को फॉलो करें।
Himachal Pradesh Stamp Duty
भारत के लगभग सभी राज्यों में संपत्ति पंजीकरण कराने के दौरान स्थान ड्यूटी शुल्क के रूप में राज्य सरकार को राजस्व कर देना अनिवार्य होता है। कुछ राज्यों में Stamp Duty शुल्क 3% कुछ राज्यों में 6% व अधिकतम 7% तक निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 6% स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है। यदि महिला के नाम पर संपत्ति पंजीकरण की जा रही है। तो उन्हें 2% की छूट दिया जाता है। अतः महिलाओं के नाम पर 4% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। HP Stamp Duty शुल्क राशि की गणना उस क्षेत्र के Circle Rates पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र में सर्किल दर अधिक है। तो वहां पर खरीदार को राजस्व कर अधिक देना होगा।
Stamp Duty in Himachal Pradesh
लेख | स्टांप ड्यूटी और रजिस्टर शुल्क |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
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हिमाचल राजस्व विभाग पोर्टल | https://himachal.nic.in/ |
हिमाचल प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण शुल्क क्या है?
Himachal Pradesh Property Registration Charge राजस्व विभाग द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया गया है। सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी और संपत्ति पंजीकरण फीस, यह सभी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान खरीदार को मध्य नजर रखना आवश्यक है। तभी हम संपत्ति रजिस्ट्रेशन खर्च को पहले से आकलन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में 2% एवं अधिकतम ₹25000 निर्धारित किए गए हैं। महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान केवल ₹15000 रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में देना होता है।
हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?
राज्य में स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी पंजीकरण शुल्क पहले से निर्धारित किया जा चुका है। समय-समय पर इसमें बदलाव संभव है। परंतु हम 2021-22 के सत्रांक अनुसार आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सारणी में समय-समय पर दरों में बदलाव किए जा सकते हैं। परंतु फिलहाल वर्तमान में यह सभी दरें लागू है। जो कि इस प्रकार है:-
Property Owner | Himachal Stamp Duty | HP Stamp & Registry Charge |
पुरुष | 6 प्रतिशत | 2 प्रतिशत, अधिकतम राशि रु 25,000 |
महिला | 4 प्रतिशत | 2 प्रतिशत, अधिकतम राशि रु. 15,000 |
संयुक्त (पुरुष + महिला) | 5 प्रतिशत | 2 प्रतिशत, अधिकतम राशि रु. 15,000 |
हिमाचल के समस्त जिलों की लिस्ट जिनका स्टांप ड्यूटी निर्धारित किया जा चुका है:-
Bilaspur | बिलासपुर |
Chamba | चंबा |
Hamirpur | हमीरपुर |
Kangra | कांगड़ा |
Kinnaur | किन्नौर |
Kullu | कुल्लू |
Lahaul | लाहौल |
Mandi | मंडी |
Shimla | शिमला |
Sirmaur | सिरमौर |
Solan | सोलन |
Una | ऊना |
FAQ’s हिमाचल प्रदेश स्टांप ड्यूटी 2024
Q. हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्या है?
Ans. हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी पंजीकरण हेतु लगने वाले स्टांप शुल्क को 6% से लेकर 4% तक निर्धारित किया गया है।
Q. हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है?
Ans. प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के दौरान 2% और अधिकतम ₹25000 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित किए गए।
Q. हिमाचल में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री पर कितनी छूट मिलती है?
Ans. हिमाचल में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री के दौरान 2% की छूट दी जाती है।