Stamp Duty in UP 2024 | यूपी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क रजिस्ट्री फीस कितनी हैं (igrsup)

यूपी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क:- यदि आप यूपी में निर्धारित स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस की जानकारी सर्च कर रहे हैं। तो यह लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। इस लेख में आप बखूबी जान पाएंगे कि  वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्री फीस कितना है? ताकि आप Property Registration करवाने से पूर्व संपत्ति पंजीकरण पर होने वाले खर्च की जानकारी प्राप्त कर सकें। यह तो आप जानते ही हैं की UP Stamp Duty और UP Property Registration Charge उत्तर प्रदेश के निबंधन विभाग (IGRSUP) द्वारा तय किए जाते हैं। Stamp Duty in UP पूरे यूपी में समान होती है। स्टांप ड्यूटी शुल्क और रजिस्ट्रेशन खर्च की गणना UP Circle Rates पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र में सर्किल रेट अधिक होती है। वहां पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की राशि बढ़ने लगती है।

उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत किसी भी अचल संपत्ति का सरकारी पंजीकरण होना आवश्यक है। जिसकी राशि ₹100 से अधिक हो यदि ऐसा नहीं किया जाता है। तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत पंजीकरण मान्य नहीं होगा। चलिए हम जानते हैं, यूपी में प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी कितनी है? उत्तर प्रदेश संपत्ति रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? इन सब की जानकारी इस लेख में विस्तार पूर्वक दी जा रही है। इसलिए अंत तक लेख में बने रहे।

यूपी में स्टांप ड्यूटी | UP Stamp Duty Rates 2024

उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना सर्किल रेट के आधार पर की जाती है। इस बात से आपको अवश्य अवगत रहना चाहिए। राज्य के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिला वाइज उपमहानिरीक्षक पंजीयन ऑफिस निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी दर के रूप में 6% से लेकर 7% तक दर निर्धारित किया गया है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने पर स्टांप ड्यूटी  6% लिया जाता है। महिला पुरुष दोनों की संयुक्त रूप से संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 6.5%  स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। यूपी में स्टांप शुल्क की गणना कैसे की जाती है? इस बारे में हम आगे विस्तारपूर्वक जानेंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंजीकरण शुल्क क्या है?

उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री फीस क्या है | UP Property Registry Fees

यूपी सरकार ने फरवरी 2020 में पंजीकरण एवं लेनदेन की अधिकतम ₹20000 राशि की सीमा हटा दी गया है। संपत्ति पंजीकरण शुल्क की गणना कुल लेनदेन की राशि का 1% निर्धारित कर दिया गया है। एक करोड़ की संपत्ति पर अब 1% अर्थात ₹1 लाख रु. खरीदार को राजस्व कर के रूप में भुगतान करना होगा।

यूपी में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क क्या है?

उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (igrsup) द्वारा अचल संपत्ति का पंजीकरण करवाने हेतु UP Stamp Duty & Registry Fees की दरों को निर्धारित कर दिया गया है। इन दोनों को हम सूचीबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ताकि आप इन दरों को सही से समझ सके वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस कुछ इस प्रकार से है:-

Stamp Duty in Uttar Pradesh

सम्पति मालिकयूपी में स्टांप ड्यूटीयूपी में पंजीकरण शुल्क
पुरुष7%1%
महिला6%1%
संयुक्त (पुरुष + महिला)6.5%1%
संयुक्त (महिला + महिला)6%1%
संयुक्त (पुरुष + पुरुष)7%1%

उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री खर्च कितना है?

जैसा कि आप जानते हैं, अचल संपत्ति को खरीदे जाने पर सरकार से मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री करवानी होती है। इस पर विभिन्न प्रकार के खर्च होते हैं। जिनमें महत्वपूर्ण है स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन खर्च इसके अतिरिक्त भी अन्य जो UP Property Deed के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। रजिस्ट्री के दौरान कुछ विलेख जिनकी फीस इस प्रकार है:-

डीड दस्तावेज़यूपी में स्टांप शुल्क शुल्क
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPS)10-100 रुपये
विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी (SPA)100 रुपये
नोटरी दस्तावेज़10 रुपये
शपथ पत्र10 रुपये
गहरा संबंधगहरा संबंध
तलाक विलेखरुपये 50
एडॉप्शन डीड100 रुपये
समझौता विलेख10 रुपये
लीज डीड200 रुपये
विनिमय विलेखलेन-देन मूल्य का 3%
विल डीड200 रुपये
उपहार विलेख60-125 रुपये

यूपी स्टांप शुल्क की गणना कैसे करें?

उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व विभाग द्वारा अचल संपत्ति पंजीकरण के दौरान लिए जाने वाले राजस्व कर की गणना कुछ इस प्रकार से की जा सकती है। उदाहरण के रूप में आशू गुप्ता ने कोई संपत्ति खरीदी। जिसकी UP Circle Rates के आधार पर 50 लाख रूपए कुल कीमत है। इस कीमत पर सरकार द्वारा 7% स्टांप ड्यूटी निर्धारित है। यदि संपत्ति किसी महिला के नाम पर रजिस्टर होनी है तो उन्हें 1% की छूट दी जाती है। अतः उन्हें 6%  स्टांप ड्यूटी शुल्क देना होता है। सके अतिरिक्त 1% पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी दर की गणना करते हैं।

  • 50 लाख रुपए का 7% = 350,000
  • 50 लाख रुपए का पंजीकरण शुल्क 1% = 50000
  • कुल स्टांप ड्यूटी शुल्क राशि होगी 350,000+50,000 = 4,00000
  • आशु गुप्ता को पंजीकरण शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क राशि के रूप में ₹400000 उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व कर (यूपी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क) के रूप में देना होगा।

उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री ऑफिस कैसे पता करें?

यूपी में अपने नजदीकी पंजीकरण ऑफिस की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।

वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे अपना कार्यालय जाने पर क्लिक करें।

Igrsup
igrsup Office
  • जनपद, तहसील, गांव का चुनाव करें।
  • कैप्चा कोड दर्ज करें, कार्यालय देखे पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप अपने नजदीकी पंजीकरण कार्यालय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

FAQ’s यूपी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 2024

Q. यूपी में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

Ans. यूपी में पुरुषों के नाम पर संपत्ति पंजीकरण कराने के दौरान 7% स्थिति शुल्क देना होता है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण कराने के दौरान 6% स्टांप ड्यूटी शुल्क देना होता है।

Q. यूपी में रजिस्ट्री चार्ज कितना है?

Ans. उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री चार्ज सन 2020 से पहले ₹20000 अधिकतम था।   जिसे अब बदलकर संपत्ति के कुल मूल्य पर 1% के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश में संपत्ति पंजीकरण के दौरान 1% रजिस्ट्री चार्ज देना होता है?

Q. उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी चार्ज कितना है?

Ans. उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी चार्ज 7% से लेकर 6% तक है यदि महिला और पुरुष संयुक्त रूप से संपत्ति पंजीकरण करवाते हैं तो उन्हें 6.5%  स्टांप ड्यूटी शुल्क देना होगा।

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