एमपी स्टाम्प ड्यूटी:- यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको उस क्षेत्र का सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क तथा रजिस्ट्री पर लगने वाले चार्ज की जानकारी होना आवश्यक है। ताकि आप संपत्ति पंजीकरण के दौरान आने वाले खर्च को पहले से आकलन कर सके। आप जानते हैं, एमपी राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति पंजीकरण के दौरान राजस्व कर लिया जाता है। जिसका भुगतान क्षेत्र में निर्धारित सर्किल रेट (Guideline Rates) और Stamp Duty in MP के आधार पर आकलन करके किया जाता है। मध्यप्रदेश में संपत्ति पंजीकरण हेतु जिला वाइज उप पंजीकरण महानिरीक्षक कार्यालय निर्मित किए गए हैं। MP में कुल मिलाकर 234 रजिस्ट्री कार्यालय खुले हैं। जहां से जिला वाइज संपत्ति रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।
इस लेख में आप जानेंगे कि मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी कितना है? तथा रजिस्ट्री पर कितना खर्च आता है? इसके अतिरिक्त जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी चेक करने की प्रक्रिया हमने पहले से एक लेख में लिखी है इसे आप यहां से देख सकते हैं। चलिए अब हम मध्य प्रदेश के स्टांप ड्यूटी अनुसूची 2024 (MP Stamp Duty) एवं रजिस्ट्री शुल्क की जानकारी को ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं।
Stamp Duty in Madhya Pradesh 2024
मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति जैसे, प्लॉट, कृषि भूमि, दुकान, आवासीय भूखंड, कमर्शियल कंपलेक्स, इंडस्ट्रियल जमीन, इत्यादि . खरीदने और स्टांप ड्यूटी शुल्क व पंजीकरण चार्ज की जानकारी होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा संपत्ति पंजीकरण के दौरान 3% पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। जिसे कोविड-19 की वजह से घटाकर 1% कर दिया गया था। अब पुनः 3% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क पहले 10.5% था जिसे घटाकर अब 7.5% कर दिया गया है।
Stamp Duty in MP | एमपी में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क क्या है?
लेख | स्टांप ड्यूटी |
राज्य | मध्य प्रदेश |
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वाणिज्यिक कर विभाग पोर्टल | https://www.mpigr.gov.in/ |
मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क कैसे निर्धारित होता है?
जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार द्वारा संपत्ति की कीमत निकाली जाती है। अर्थात संपत्ति का स्थान, मार्केट वैल्यू और संपत्ति के इर्द-गिर्द उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए संपत्ति का न्यूनतम बेचान दर निर्धारित करके जाता है। जिसे हम सर्किल रेट,( गाइडलाइन रेट) के नाम से जानते हैं। किसी भी संपत्ति का न्यूनतम कीमत ही स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना करने में मदद करता है। चाहे उस संपत्ति का बाजार मूल्य अधिक हो तो भी सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल दर के आधार पर ही स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लिया जाता है।
एमपी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री शुल्क की गणना कैसे करें?
चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कि MP Stamp Duty & Registry Charge की गणना कैसे की जाती है।
उदाहरण:- मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई आंचल संपत्ति की कीमत सर्किल रेट के आधार पर ₹50 लाख है। अब उस व्यक्ति को ₹50 लाख पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री खर्च के रूप में है ₹5,25,000 का राजस्व कर देना होगा। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं।
- संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपए
- एमपी स्टांप ड्यूटी शुल्क 7.50%
- 50 लाख 7.5% = 375,000
- एमपी रजिस्ट्री शुल्क 3%
- 5000000 % 3= 1,50,000
- व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री खर्च एवं स्टांप ड्यूटी शुल्क के रूप में दिए जाने वाला कार 3,75,000+1,50,000= 5,25,000
- अमुक व्यक्ति को अचल संपत्ति खरीदे जाने पर पंजीकरण शुल्क के रूप में 5,25,000 का राजस्व भरना होगा।
NOTE:- आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क की राशि में 1.50 लाख रुपए तक राज्य सरकार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न दाखिल करनी होगी और यह उसी वर्ष में करना होगा। जिस वर्ष में आप संपत्ति रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
मध्यप्रदेश स्टांप शुल्क की गणना ऑनलाइन कैसे करें?
यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र जिला अंचल में अचल संपत्ति खरीद रहे हैं। तो आप स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का मूल्यांकन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तब जाकर आप ऑनलाइन गणना करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
अब दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
- नए उपभोक्ता पर क्लिक करें।
- इस फॉर्म में पूरी जानकारी भरें।
- पंजीकरण करें पर क्लिक करें।
- यहां पर आपको एक उपभोक्ता नंबर और पासवर्ड दिया जाएगा।
- यूज़र और पासवर्ड से आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
- तत्पश्चात जमीन की विभिन्न जानकारियों को दर्ज करके आसानी से स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राशि की गणना कर सकते हैं।
एमपी में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्या है?
मध्य प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्या है? इसे जाना बहुत आसान है? इस लेख में हम आपको एक सूची दे रहे हैं। जिसमें पुरुष और महिला के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन करने के दौरान कितना स्टांप ड्यूटी शुद्ध किया जाता है। इसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथी यदि कोई संपत्ति महिला और पुरुष दोनों के नाम पर पंजीकरण होनी है। तो भी उस पर लगने वाला स्टांप ड्यूटी इस प्रकार होगा।
सम्पत्ति पंजीकरण लिंग | MP Stamp Duty Shulk |
पुरुष | 7.5% |
मादा | 7.5% |
संयुक्त (पुरुष + पुरुष) | 7.5% |
संयुक्त (पुरुष + महिला) | 7.5% |
संयुक्त (महिला+महिला) | 7.5% |
मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?
एमपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर कितना चार्ज लगता है? इस प्रश्न का जवाब हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। आप दी गई सारणी से आसानी से समझ पाएंगे कि महिला और पुरुष के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान कितना चार्ज देना होता है।
सम्पत्ति पंजीकरण लिंग | MP Property Registry Fees |
पुरुष | 3% |
मादा | 3% |
संयुक्त (पुरुष + पुरुष) | 3% |
संयुक्त (महिला+पुरुष) | 3% |
संयुक्त (महिला+महिला) | 3% |
NOTE:- ऊपर दी गई स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज राजस्व विभाग द्वारा दिए गए चार्ट के आधार पर तैयार की गई है। यदि आप ऑफिशल वेबसाइट से स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का चार्ट देखना चाहते हैं। तो यहां क्लिक करें।
एमपी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का ऑनलाइन व ऑफलाइन भुगतान
जैसा कि आप जानते चुके हैं, कि मध्यप्रदेश स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे की जाती है और अचल संपत्ति खरीदी जाने पर कितना स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क देना होता है। अब इस भुगतान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
सबसे पहले MPIGR ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे ई स्टांप सत्यापन पर क्लिक करें।
NOTE:- ई स्टांप आईडी आपको राजस्व विभाग के अधिकृत स्टांप विक्रेता से मिल सकती हैं। जिसे आप भुगतान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं।
- ई स्टांप आईडी दर्ज करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें।
- भुगतान प्रक्रिया के लिए आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं।
स्टांप ड्यूटी ऑफलाइन भुगतान
एमपी स्टांप ड्यूटी शुल्क का ऑफलाइन भुगतान करने के लिए नजदीकी उप पंजीयन महा निरीक्षक के दफ्तर में विजिट करें।दफ्तर से ऑफलाइन माध्यम से स्टांप ड्यूटी के भुगतान करने की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन भुगतान प्रक्रिया जैसे केश, डीडी, चेक इत्यादि से कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश राजस्व विभाग संपर्क सूत्र
यदि आप एमपी में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो आप दिए गए संपर्क सूत्र का उपयोग करके राजस्व विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
कार्यालय का पता : 35 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश, 462011
ईमेल पता : igrebpl@nic.in
संपर्क नंबर : 0755-2573849 | 0755-2573846 | 0755-2573852
FAQ’s एमपी स्टाम्प ड्यूटी 2024
Q. एमपी में स्टांप ड्यूटी कितनी है?
Ans मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति खरीदने पर 7.5% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।
Q. एमपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है?
Ans. वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के दौरान 3% रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है।
Q. स्टांप ड्यूटी कैसे निकाले?
Ans. ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना ऑफिशल पोर्टल पर की जा सकती है। इसकी गणना करने का सूत्र है/- संपत्ति का रेट, स्टांप ड्यूटी डर + पंजीकरण दर = स्टांप ड्यूटी राशि
Q. एमपी में महिला के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर कितनी स्टाफ ड्यूटी है?
Ans. मध्यप्रदेश में महिला के नाम पर संपत्ति खरीदे जाने पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में कोई बदलाव नहीं है। अतः सभी दरें पुरुष और महिला के लिए समान है। जो कि वर्तमान में स्टांप ड्यूटी 7.5 % और पंजीकरण शुल्क 3% निर्धारित है।