Stamp Duty in Bihar | बिहार स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क यहां देखें

By | May 25, 2023
Bihar Stamp Duty

बिहार में स्टांप ड्यूटी  शुल्क:- क्या आप आप बिहार के किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं? अचल संपत्ति में आवासीय भूखंड, कमर्शियल दुकान, इंडस्ट्रियल जमीन, कृषि भूमि आदि हो सकती है। संपत्ति खरीदने से पहले यदि रजिस्ट्री खर्च का आकलन करना है। तो उस क्षेत्र का निर्धारित सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क, और रजिस्ट्री फीस की जानकारी हो तो रजिस्ट्री खर्च का आकलन पहले से ही किया जा सकता है। Stamp Duty in Bihar & Registry Fees को यदि बारीकी से जानना है। तो यह लेख आपकी पूरी मदद करने वाला है। इस लेख से आप जानेंगे बिहार में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है? बिहार में रजिस्ट्री शुल्क कितना है? इन सब को विस्तार पूर्वक इस लेख में दिया गया है। तो अब हम देर ना करते हुए बिहार स्टाफ ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं।

बिहार में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है? | Stamp Duty in Bihar

बिहार में अचल संपत्ति खरीदी जाने पर पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार उप-पंजीयक के समक्ष संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान बिहार सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी शुल्क के रूप में राजस्व कर लिया जाता है। स्टांप ड्यूटी दर की गणना उस क्षेत्र में निर्धारित सर्किल रेट (MVR Rates) पर निर्भर करती है। सर्किल रेट को जानने के लिए हमने अलग से लेख लिखा है। जिसे आप यहां से पढ़ सकते हैं। बिहार में पुरुषों के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान 6.3% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। महिला के नाम संपत्ति पंजीकरण होने पर 5.7% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।

बिहार में रजिस्ट्री शुल्क कितना है? | Bihar Property Registration Charge

जैसा कि अब उक्त पंक्तियों में जान चुके हैं। बिहार में स्टांप ड्यूटी कितना लिया जाता है। इसी के साथ संपत्ति रजिस्ट्रेशन खर्च अलग से लिया जाता है। जो कुल संपत्ति का 2% निर्धारित किया गया है। अर्थात बिहार में रजिस्ट्री शुल्क के रूप में 2% अतिरिक्त राजस्व कर लिया जाता है।

बिहार में स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क कितना है?

वर्तमान में बिहार भूमि निबंधन विभाग द्वारा सर्किल रेट (MVR Rates) के आधार पर स्टांप ड्यूटी के रूप में पुरुषों और महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान 0.6% का डिफरेंस दिया गया है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी शुल्क में केवल 0.6%  की छूट दी गई है। अन्य राज्यों में यह छूट 1% तक है। बिहार निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित की गई पुरुष एवं महिला के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं स्टांप ड्यूटी को हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। जो कि इस प्रकार से है।

Bihar Stamp Duty 2023

पंजीकरण  Bihar Stamp DutyRegistry Charge
महिला के नाम5.7%2%
पुरुष के नाम6.3%2%
संयुक्त संपत्ति6%2%

FAQ’s बिहार में स्टांप ड्यूटी  शुल्क 2023

Q. बिहार में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

Ans.  बिहार निबंधन विभाग द्वारा पुरुषों के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन करने पर 6.3% और महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने पर 5.7% स्टांप ड्यूटी निर्धारित किया गया है।

Q.  बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?

Ans. बिहार में संपत्ति रजिस्ट्रेशन फीस कुल संपत्ति मूल्य का 2% निर्धारित है।

Q. बिहार में पति पत्नी के नाम रजिस्ट्री पर कितना स्टांप ड्यूटी शुल्क है?

Ans. यदि पति और पत्नी दोनों के नाम संयुक्त रूप से रजिस्ट्री होती है। तो उन्हें 6% स्टांप ड्यूटी शुल्क देना होता है। 

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