Fasal Bima Rashi:- भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की 80% जनता कृषि पर निर्भर है। अर्थात कृषि कार्यों पर ही उनका जीवन यापन होता है। देश के अन्नदाता किसानों द्वारा अपनी फसल की पुत्र की भांति देखभाल की जाती है। परंतु भौगोलिक विपरीत परिस्थितियों के कारण किसानों को फसल खराब होने की वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि मूसलाधार, बारिश, बर्फबारी जैसी घटनाओं के चलते किसान अपनी फसल को सुरक्षित करने में सक्षम है। ऐसे में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, फसल राहत योजना, सहायता योजना के माध्यम से किसानों को फसल बीमा करवाने हेतु आग्रह किया जाता है। ताकि प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों के कारण खराब हुई फसल का क्लेम मिल सके।
किसानों को फसल बीमा राशि के रूप में नाम मात्र प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है रबी फसलों के लिए 1.5% फसल बीमा राशि और खरीफ फसलों के लिए 2% बीमा राशि देनी पड़ती है। जो किसान वाणिज्य कृषि कर रहे हैं। अर्थात बागवानी जैसी फसलें कर रहे हैं। उन्हें 5% फसल बीमा राशि का भुगतान करना पड़ता है। चलिए अब हम इस लेख में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि फसल बीमा राशि, फसल बीमा क्लेम राशि, को ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं तथा किस माध्यम से किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान किया जाती है।
फसल बीमा क्लेम राशि 266 करोड़ 83 लाख 16 हजार 137 रुपए जारी किए
जिन किसानों की फसल खरीफ सीजन 2021में खराब हुई थी। उन सभी किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लेम राशि मिलने का काफी समय से इंतजार था। बीमा कंपनियों द्वारा 7 लाख 75 हजार 554 पॉलिसियों के लिए फसल बीमा क्लेम 266 करोड़ 83 लाख 16 हजार 137 रुपए जारी किए।
राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र के किसानों को भी 540 करोड रुपए जल्द मिलने वाले हैं। खरीफ फसल 2021 सीजन में खराब हुई फसलों को कवर किया गया है। भारतीय इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी (LIC) के अधिकारियों द्वारा जल्द किसानों को मिलने वाली मौजा राशि की घोषणा की गई।
प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि एवं क्लैम
योजना नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 |
योजना की शुरुआत | 13 जनवरी 2016 को की गई |
पीएम फसल बीमा पोर्टल | https://pmfby.gov.in/ |
फसल बीमा राशि 2024 | Fasal Bima Rashi 2024
बिहार के किसानों के लिए मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना में किसानों को किसी प्रकार से फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है। बिहार के ऐसे क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक आपदाओं के संकट अत्यधिक रहते हैं जैसे बाढ़, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन ऐसे क्षेत्र का सर्वे करवा जाता है। इस क्षेत्र में कृषि करने वाले किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में PM Fasal Bima Yojana कार्यान्वित है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को नाम मात्र फसल बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है। शेष राशि का भुगतान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान राज्यों में फसल बीमा के लिए किसानों से नाम मात्र बीमा राशि ली जाती है। किसानों को रबी एवं खरीफ की फसलों के लिए निम्न प्रकार से प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ता है और क्लेम राशि उन्हें इस प्रकार दी जाती है:-
फसल | प्रीमियम राशि | बीमित राशि |
धान | 713.99 रुपए प्रति एकड़ | 35699.78 रुपया प्रति एकड़ |
मक्का | 356.99 रुपए प्रति एकड़ | 17849.89 रुपया प्रति एकड़ |
बाजरा | 335.99 रुपए प्रति एकड़ | 16799.33 रुपया प्रति एकड़ |
कपास | 1732.50 रुपए प्रति एकड़ | 34650.02 रुपया प्रति एकड़ |
गेहूं | 409.50 रुपए प्रति एकड़ | 27300.12 रुपया प्रति एकड़ |
जौ | 267.75 रुपए प्रति एकड़ | 17849.89 रुपया प्रति एकड़ |
चना | 204.75 रुपए प्रति एकड़ | 13650.06 रुपया प्रति एकड़ |
सरसो | 275.63 रुपए प्रति एकड़ | 18375.17 रुपया प्रति एकड़ |
सूरजमुखी | 267.75 रुपए प्रति एकड़ | 17849.89 रुपया प्रति एकड़ |
फसल बीमा क्लेम राशि | Fasal Bima Claim Rashi
जिन किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। उन्हें फसल खराब होने पर फसल बीमा क्लेम (Fasal Bima Claim) DBT द्वारा बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। इससे पहले बैंक, इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र का सर्वे करवाया जाता है। पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किसानों की सूची तैयार की जाती है। जिन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के चलते नुकसान हुआ है। उन्हें फसल बीमा क्लेम राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
पीएम फसल बीमा क्लेम राशि कब मिलती है?
जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल खराब हो गई है। तो उन्हें 72 घंटे के भीतर इंश्योरेंस कंपनी बैंक या CSC Center पर सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा mobile application तैयार किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी खराब हुई फसल की सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलने के बाद बैंक या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फसल सर्वेक्षण के लिए अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाता है। उनके द्वारा किए गए सर्वे को बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट किया जाता है। किसानों की सूची तैयार की जाती है। जिन किसानों की फसल खराब हुई है। उन्हें फसल बीमा नियमानुसार राशि बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है।
फसल बीमा क्लेम राशि के लिए कैसे आवेदन करें?
पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत पीएमएफबीवाई पोर्टल (PMFBY Portal) पर फसल नुकसान के लिए सूचित कर सकते हैं। सूचना देने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें:-
सबसे पहले PMFBY पोर्टल पर विजिट करें।
ऑफिशल पोर्टल पर दिखाई दे रहे “फसल नुकसान हेतु सूचित करें” पर क्लिक करें।
यहां पर आपको इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट दिखाई देगी। जिस कंपनी के द्वारा आपका फसल बीमा किया गया है। उसी कंपनी के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और बेहतर घंटे के भीतर अपनी खराब हुई फसल की सूचना दे सकते हैं।
फसल बीमा क्लेम सूची/लिस्ट कैसे देखें (Fasal Bima Rashi)
- फसल बीमा लिस्ट देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें
- वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे डेशबोर्ड सेक्शन में Coverage Dashboard पर क्लिक करें।
- अब साइट कार्नर में दिखाई दे रहे State Wish Report पर क्लिक करें।
- अपने राज्य, जिला, तहसील, गांव का चुनाव करें।
- यहां से आप गांव अनुसार फसल बीमा क्लेम लिस्ट देख सकते है।
Insurance Company का नाम | Toll Free Number |
एग्रिकल्चर इन्शुरेंस कंपनी | 1800 116 515 |
बजाज आलियंज इन्शुरेंस कंपनी | 1800 209 5959 |
भारती एक्सा जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 103 7712 |
चोलामंडलम MS जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 5544 |
फ्युचर जनराली इंडिया इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 4141 |
एचडीएफ़सी एर्गों जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 0700 |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 266 9725 |
इफको टोकियो जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 103 5490 |
नेशनल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 200 7710 |
न्यू इंडिया एशुरेंस कंपनी | 1800 209 1415 |
ओरिएंटल इन्शुरेंस | 1800 118 485 |
रिलायंस जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 102 4088 / 1800 300 24088 |
रॉयल सुंदरम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 568 9999 |
एसबीआई जनरल इन्शुरेंस | 1800 123 2310 |
श्रीराम जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 3000 0000 / 1800 103 3009 |
टाटा एआईजी जनरल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 209 3536 |
यूनाइटेड इंडिया इन्शुरेंस कंपनी | 1800 4253 3333 |
यूनिवर्सल जनरल इन्शुरेंस कंपनी | 1800 200 5142 |