(JRFRY 2023) झारखंड राज्य फसल राहत योजना | Fasal Rahat Yojana Jharkhand, Mukhymantri Fasal Bima Yojana Jharkhand

By | June 7, 2023
Fasal Rahat Yojana Jharkhand

Fasal Rahat Yojana Jharkhand:- भारत की लगभग 80% आबादी गांवों में रहती है और गांवों में कृषि आजीविका का मुख्य साधन है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। किसान अपनी फसल उगाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है। तब किसान को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) की शुरुआत की गई। झारखंड सरकार द्वारा “झारखंड राज्य फसल सहायता योजना” (JRFRY) शुरू की गई थी। ये सभी योजनाएं किसान को आर्थिक संकट से उबारने के लिए शुरू की गई हैं।

झारखंड के किसान PM Fasal Bima Yojana के तहत कैसे आवेदन कर सकते हैं? या राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई “Mukhymantri Fasal Bima Yojana Jharkhand” के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इसके साथ ही योजना JRFRY Status, KYC, JRFRY Portal पर शिकायत करने की प्रक्रिया और पावती डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस लेख में विस्तार से दी जा रही है। तो चलिए इस लेख को आगे बढ़ाते हैं।

झारखंड राज्य फसल राहत योजना अपडेट 2023

हाल ही में झारखंड सरकार ने Jharkhand Rajy Fasal Bima Yojana 2023 के तहत खरीफ फसल सीजन 2022 के दौरान सुखाड़ में खराब हुई फसलों को फसल राहत योजना में शामिल करने की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने 30 अक्टूबर को 22 जिलों के 220 प्रखंडों को सूखा घोषित किया था। ऐसे में अगर किसानों को सूखे के दौरान खराब हुई फसल के लिए मुआवजा देना है। तो राज्य सरकार को अपने कोष से करीब 1200 करोड़ रुपये देने होंगे। हालांकि जानकारी मिल रही है कि झारखंड राज्य सरकार फिर से “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” (PMFBY Jharkhand) से जुड़ रही है और अगर ऐसा होता है। तो झारखंड सरकार को केवल 350 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी झारखंड

Mukhymantri Fasal Bima Yojana Jharkhand

JRFRY झारखंड राज्य फसल राहत योजना कोई बीमा योजना नहीं है। यानी सूखा, ओलावृष्टि, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होगी। JRFRY योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसल को आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए किसानों के लिए “मुख्यमंत्री फसल राहत योजना झारखण्ड” योजना शुरू की गई है। स्वभूमि और भूमिहीन किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान की फसल को 30% से 50% या उससे अधिक नुकसान होता है। उन्हें ₹3000 प्रति एकड़ से लेकर ₹4000 प्रति एकड़ तक का मुआवजा दिया जाएगा।

झारखंड में जमीन का सरकारी रेट यहाँ देखें

झारखंड फसल राहत योजना की विशेषताएं

  • जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में झारखंड सरकार ने पूण: PMFBY यानी “पीएम  फसल बीमा योजना” के तहत राज्य को जोड़ने का फैसला किया है।
  • अब किसान “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के तहत सीधे आवेदन कर सकेंगे।
  •  राज्य सरकार द्वारा चल रही फसल राहत योजना के तहत किसानों को मुआवजा देने के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है।
  • प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई फसल पर किसानों को कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं, सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र को मुआवजा दिया जाएगा।
  • जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज लिया है। उन्हें JRFRY Yojana और PMFBY योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
  • झारखंड फसल राहत योजना के तहत किसानों को आर्थिक संकट से उबारने में मदद मिलेगी और प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने की चिंता भी नहीं रहेगी।
  • फसल बीमा से देश व प्रदेश के किसानों को समृद्धि मिलेगी और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण झारखंड

फसल राहत आवेदन के लिए पात्रता | JRFRY Eligibility

  • जो लोग झारखंड राज्य फसल राहत योजना या PMFBY के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई पात्रता को पूरा करना होगा।
  • झारखंड राज्य के मूल निवासी किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि किसान ने किसी भी प्रकार के फसल बीमा के लाभ के लिए आवेदन किया है। तो वह किसान इस योजना का पात्र नहीं होगा।
  • इस योजना के तहत स्व-भूमि और भूमिहीन किसान भी आवेदन कर सकते हैं। भूमिहीन किसान यानी वे किसान जो किसी और की जमीन बो रहे हैं। यानी बटाईदार, वे भी फसल राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

झारखंड भूमि सुधार रजिस्टर 2 देखें

Fasal Rahat Yojana Jharkhand के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आवास प्रामाण पत्र
  • जमीन के कागजात (रजिस्टर 2 देखें खाता/खसरा नंबर)
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

 भू नक्शा झारखण्ड यहाँ देखें

फसल राहत योजना झारखंड के लिए कैसे आवेदन करें

  • सबसे पहले झारखंड फसल राहत योजना Official Portal (JRFRY) पर विजिट करें।
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे किसान पंजीकरण पर क्लिक करें।
  • झारखंड फसल राहत के लिए किसान आधार कार्ड से आवेदन कर सकते हैं।
  • अतः दिए गए फोटो में आधार कार्ड पर लिखा गया नाम तथा आधार कार्ड संख्या को दर्ज करें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करें और Get OTP पर क्लिक करें।
  • OTP सत्यापन के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें। घोषणा पर Right Mark करें।
  • इस प्रकार किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा। पुनः ऑफिशल पोर्टल पर आए और किसान लॉगिन पर क्लिक करें।
  • यूजरनेम पासवर्ड दर्ज करें।
  • फसल राहत के लिए आवेदन करें।

फसल राहत पावती कैसे डाउनलोड करें।

 झारखंड राज्य फसल राहत के अंतर्गत आवेदन किए गए किसान पावती डाउनलोड करने के लिए “पावती डाउनलोड करें” पर क्लिक करें।

यहां पर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल, आधार नंबर से पावती डाउनलोड कर सकते हैं।

झारखंड राज्य फसल राहत संपर्क नंबर

जो किसान झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं। उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। या शिकायत दर्ज करनी है। तो ऑफिशल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करें।

Fasal Rahat Yojana Jharkhand Helpline Number

झारखंड सरकार द्वारा किसानों को यथासंभव सहायता प्रदान करने हेतु अधिकारियों के ऑफिशल वेबसाइट कांटेक्ट नंबर तथा ईमेल आईडी को जनहित में जारी किया है। जिससे आप पोर्टल पर भी देख सकते हैं तथा हम आपकी सुविधा के लिए इस लेख में भी इस सूची को सम्मिलित कर रहे हैं:-

नाम और पदनामईमेल आईडीफ़ोन नंबरपता
कार्यालय – निबंधक, सहयोग समितियाँ, राँची, झारखण्ड
(कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड)
jharkhand.coopregistrar[at]gmail[dot]com***********पशुपालन भवन, तृतीय एवं चतुर्थ तल्ला, खूँटी रोड, हेसाग, हटिया, राँची – 834003
श्री प्रदीप कुमार हजारी
विशेष सचिव सह सलाहकार,
कृषि विभाग,
पशुपालन और सहकारिता,
झारखंड सरकार
advisercell[at]gmail[dot]com***********पहली मंजिल नेपाल हाउस, डोरंडा,
रांची-झारखंड
पिन: 834002
श्री सुनील कुमार सिन्हा
अपर सचिव,
कृषि विभाग,
पशुपालन और सहकारिता,
झारखंड सरकार
agrisoil123[at]gmail[dot]com***********पहली मंजिल नेपाल हाउस, डोरंडा,
रांची-झारखंड
पिन: 834002
मोहम्मद जावेद अनवर इदरीसी
उप सचिव,
कृषि विभाग,
पशुपालन और सहकारिता,
झारखंड सरकार
usec003[at]gmail[dot]com***********पहली मंजिल नेपाल हाउस, डोरंडा,
रांची-झारखंड
पिन: 834002

आईसीटी संबंधित

नामईमेल आईडीफ़ोन नंबर
जफर अलीzafar.ali[at]in[dot]ey[dot]com**********

पीएफएमएस संबंधित

नामईमेल आईडीफ़ोन नंबर
रंजीत कुमारspmupfmsjharkhand[at]gmail[dot]com**********

JRFRY सपोर्ट सम्बंधित

नामईमेल आईडीफ़ोन नंबर
***********jrfryhelpdesk[at]gmail[dot]com**********

FAQ’s Fasal Rahat Yojana Jharkhand 2023

Q.  क्या झारखंड के किसान पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

Ans.  जी हां बिल्कुल, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार झारखंड के किसान पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

Q. क्या झारखंड में फसल राहत योजना बंद हो जाएगी?

Ans. ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, राज्य सरकार द्वारा पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने हेतु पुनः आवेदन करना स्वीकार किया है।

Q. आधार कार्ड से फसल राहत योजना के लिए कैसे आवेदन करें?

Ans. झारखंड के किसान केवल आधार कार्ड से भी मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान पंजीकरण विवरण में किसान आधार कार्ड के नंबर दर्ज कर OTP सत्यापन के बाद पंजीकरण कर सकते हैं। तथा लॉगइन detail प्राप्त करने के पश्चात फसल राहत हेतु फॉर्म भर सकते हैं।

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