
झारखंड स्टांप ड्यूटी:- यदि आप झारखंड के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं। तो यह सराहनीय कार्य है। अब आपको झारखंड राज्य के क्षेत्र अनुसार निर्धारित सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क को ध्यान में रखना होगा। ताकि रजिस्ट्री खर्च का आकलन कर सकें. Jharkhand Stamp Duty और Jharkhand Property Registration Charge का आकलन क्षेत्र निर्धारित Jharkhand Circle Rates के आधार पर किया जा सकता है। झारखंड में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क क्या है? स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे की जाती है? इस संबंध में विस्तार पूर्वक प्रक्रिया लेख में दी जा रही है और हां घर बैठे झारखंड राज्य में निर्धारित सर्किल रेट, झारखंड राज्य का भूलेख, नक्शा इत्यादि ऑनलाइन देख सकते हैं। चलिए अब हम Stamp Duty in Jharkhand को विस्तार पूर्वक समझते हैं।
झारखंड में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है? (Stamp Duty in Jharkhand)
अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान स्टांप ड्यूटी शुल्क देना अनिवार्य है। इसके बिना रजिस्ट्री पूर्ण नहीं होती। सरकार को जाने वाले स्टांप ड्यूटी शुल्क का ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। वर्तमान में Jharkhand निबंधन विभाग द्वारा 4% Stamp Duty शुल्क लिया जाता है। जिसमें महिलाएं एवं संयुक्त रूप से की गई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। सरकार द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ उपहार स्वरूप दी गई संपत्ति, एडॉप्शन संपत्ति, मॉर्गेज विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे संपत्ति डीड पर भी स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।
झारखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है? (Property Registration Charge)
स्टांप ड्यूटी के साथ-साथ संपत्ति पंजीकरण पर शुल्क देना अनिवार्य है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। वर्तमान में झारखंड निबंधन विभाग द्वारा संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 3% रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लिया जाता है। यह महिला पुरुष एवं संयुक्त रूप से हुई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लागू होती है।
Jharkhand Stamp Duty & Registry Charge | झारखंड में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री चार्ज कितना है?
आपने देखा होगा अन्य राज्यों में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में महिलाओं के नाम पर विशेष छूट दी जाती है। परंतु झारखंड में इन सभी को समान रखा गया है। अर्थात वर्तमान में पुरुष महिला के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 4% स्टांप ड्यूटी और 3% रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है। जिसे हम सूचीबद्ध कर रहे हैं:-
Stamp Duty in Jharkhand 2023
property owner | झारखंड में स्टांप शुल्क शुल्क | झारखंड में पंजीकरण शुल्क |
पुरुष | 4 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
महिला | 4 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
संयुक्त (पुरुष + महिला) | 4 प्रतिशत | 3 प्रतिशत |
झारखंड में स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन कैसे पता करें?
स्टांप ड्यूटी शुल्क को ऑनलाइन देखना और गणना करना बहुत आसान है। झारखंड निबंधन विभाग द्वारा Stamp Duty को कैलकुलेट करने का प्लेटफार्म निबंधन ऑफिशल वेबसाइट पर ही उपलब्ध करा दिया है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके महाराष्ट्र राज्य के किसी भी क्षेत्र का स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का आकलन कर सकते हैं।
- सबसे पहले झारखंड के निबंधन ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे Stamp Calculator पर क्लिक करें।

- जिला और संपत्ति डीड का चुनाव करें।
- अंचल मौजा दर्ज करें।
- संपत्ति विवरण दर्ज करें।
- संपत्ति का कुल मूल्य और पहचान मूल्य दर्ज करें।
- संपत्ति का क्षेत्रफल इकाई का चुनाव करें।
- Add पर क्लिक करें।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले स्टांप ड्यूटी शुल्क की राशि दिखाई देगी।
झारखंड के समस्त जिलों की लिस्ट जिनका स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन देख सकते हैं:-
पलामू – Palamu | गढवा – Garhwa |
चतरा – Chatra | लातेहार – Latehar |
कोडरमा – Koderma | हजारीबाग – Hazaribagh |
गिरीडीह – Giridih | रामगढ़ – Ramgarh |
धनबाद – Dhanbad | बोकारो – Bokaro |
लोहरदग्गा – Lohardaga | गुमला – Gumla |
सिमडेगा – Simdega | राँची – Ranchi |
खुटी – Khunti | सराइकेला खरसावाँ – Saraikela Kharsawan |
पश्चिमी सिंहभूम – East Singhbhum | पश्चिमी सिंहभूम – West Singhbhum |
देवघर – Deoghar | जामताड़ा – Jamtara |
साहिबगंज – Sahebganj | दुमका – Dumka |
गोड्डा – Godda | पाकुड़ – Pakur |
गोड्डा – Godda |
FAQ’s झारखंड स्टांप ड्यूटी 2023
Q. झारखंड में स्टांप ड्यूटी कितनी है?
Ans. वर्तमान में निबंधन विभाग द्वारा 4% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।
Q. झारखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
Ans. झारखंड निबंधन विभाग द्वारा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर कुल संपत्ति मूल्य का 3% निर्धारित किया गया है।
Q. झारखंड में महिला के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर कितना स्टाम्प ड्यूटी है?
Ans. महिला के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन और पुरुष के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी शुल्क बराबर हैं। पुरुष और महिला दोनों को 4% और 3% पंजीकरण शुल्क देना होगा।