राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क:- यदि आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में अचल संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो आपको उस क्षेत्र का स्टांप ड्यूटी शुल्क जमीन की न्यूनतम दर अर्थात डीएलसी रेट और रजिस्ट्री फीस की जानकारी होनी चाहिए। ताकि आप संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर होने वाले खर्च को पहले से पता कर सके। राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान 6% स्टांप ड्यूटी के रूप में राजस्व कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पहलुओं पर Stamp Duty in Rajasthan में छूट दी जाती है। जिनका जिक्र हम आगे करने वाले हैं।
स्टांप ड्यूटी राशि को संपत्ति पंजीकरण विलेख जैसे उपहार, पावर ऑफ अटॉर्नी, पैतृक संपत्ति, गैर पैतृक संपत्ति आदि पर नियमानुसार निर्धारित किया जाता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन खर्च की राशि का आकलन उस क्षेत्र का डीएलसी रेट, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को मध्य नजर रखते हुए की जाती है। चलिए अब हम जानते हैं, Rajasthan Stamp Duty शुल्क को कैसे निर्धारित किया जाता है। तथा वर्तमान में कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टांप ड्यूटी शुल्क लागू किया गया है।
लेख | स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क |
राज्य | राजस्थान |
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राजस्थान रजिस्ट्री पोर्टल | https://epanjiyan.rajasthan.gov.in/ |
राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी क्या है? | Stamp Duty in Rajasthan
वर्तमान में राजस्थान रजिस्ट्रेशन एवं स्टांप विभाग द्वारा पुरुषों के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री होने पर 6% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। तथा महिलाओं को स्टांप ड्यूटी शुल्क में 1% की छूट दी जाती है। राजस्थान में स्टांप ड्यूटी शुल्क को लेकर बहुत सी छूट निर्धारित की गई है। जिसे हम आगे चलकर एक सारणी में समझाएंगे। वर्तमान में सामान्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर 6% स्टांप ड्यूटी निर्धारित है। जनरल वर्ग की महिलाओं के लिए 5% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4% स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी के जो प्रॉपर्टी खरीदार दिव्यांग है उन्हें 1% स्टांप ड्यूटी शुल्क में छूट दी जाती है। अर्थात 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित किया गया है।
राजस्थान में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?
वर्तमान में राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन एवं स्टांप विभाग द्वारा संपत्ति पंजीकरण के दौरान कुल संपत्ति मूल्य का 1% रजिस्ट्री फीस के रूप में निर्धारित किया गया है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जिन्हें मध्य नजर रखते हुए सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं रजिस्ट्री शुल्क में छूट दी जाती है। यदि कोई संपत्ति ₹50,000 से अधिक मूल्य की नहीं है। तो उन्हें रजिस्ट्री शुल्क के रूप में ₹200 का भुगतान करना होगा।
₹50,000 से अधिक संपत्ति मूल्य होने पर ₹300 अन्य संपत्ति रजिस्ट्रेशन केसेस में ₹200 रजिस्ट्री शुल्क के रूप में आवेदक को देना होगा। यह सभी प्रावधान विशेष छूट के दौरान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक मूल्य की संपत्ति पर कुल मूल्य का 1% पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।
राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क को ऑनलाइन कैसे देखें?
विभाग द्वारा समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की PDF List अपलोड की जाती है। 2 सितंबर 2022 को रजिस्ट्रेशन एवं स्टांप विभाग द्वारा PDF List अपलोड की गई है। इस पीडीएफ में नई स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं रजिस्ट्री शुल्क को दर्शाया गया है। इसमें लिखी गई महत्वपूर्ण विषयों को हम अलग से सूचीबद्ध कर रहे हैं। जिसे आप को समझने में आसानी होगी। यहाँ से पीडीऍफ़ लिस्ट देख सकते हैं।
पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगने वाला स्टांप ड्यूटी
राजस्थान में संपत्ति खरीदी जाने के एवं संपत्ति का स्थानांतरण करने के अनेक विलेख मौजूद हैं। इन सभी विलेखों में पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक प्रॉपर्टी डीड है। पावर ऑफ अटॉर्नी संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी शुल्क इस प्रकार है:-
स्थिति | छूट के बाद लागू स्टांप शुल्क |
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए वकील को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है | 6% |
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए वकील को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है (महिला अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / बीपीएल) | 4% |
जब किसी अचल संपत्ति (एससी/एसटी/बीपीएल के अलावा अन्य महिला) को बेचने के लिए वकील को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है | 5% |
जब किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए वकील को विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है (40% और उससे अधिक की विकलांगता के मामले में) | 5% |
जब निष्पादक के पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पोती को अचल संपत्ति बेचने पर विचार किए बिना मुख्तारनामा दिया जाता है | 2,000 रुपये |
राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन कैसे देखें
रजिस्ट्रेशन एवं स्टांप ड्यूटी विभाग द्वारा e-panjiyan ऑफिशल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क की निर्धारित लिस्ट को पीडीएफ के रूप में देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए नीचे लिखे प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं:-
- सबसे पहले e-panjiyan ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
- वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे Document wis fees & Rebates पर क्लिक करें।
एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क की पीडीएफ दिखाई देगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
FAQ’s राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क 2024
Q. राजस्थान में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?
Ans. वर्तमान में राजस्थान राजस्व विभाग द्वारा 6% सामान्य रूप से स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है। महिलाओं को 1% की छूट दी जाती है अर्थात 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है।
Q. राजस्थान में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
Ans. इस समय राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू के आधार पर 1% पंजीकरण शुल्क लिया जाता है।
Q. राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क ऑनलाइन कैसे देखें?
Ans . स्टांप ड्यूटी शुल्क को ऑनलाइन देखने के लिए राजस्थान के e-panjiyan ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे Document wis fees & Rebates पर क्लिक करें। राजस्थान के संपूर्ण प्रॉपर्टी डीलर के अनुसार स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की जानकारी पीडीएफ के रूप में दिखाई देगी।