Rajasthan Tarbandi Yojana 2024:- आमतौर पर आपने देखा होगा जब खेतों में आवारा पशु जैसे:- गाय, बेल, सूअर, नीलगाय, (रोज) एक बार रास्ता बना लेते हैं। तो बार-बार उसी खेत में जाना शुरू कर देते हैं और खड़ी फसल बर्बादी की कगार पर पहुँच जाती हैं। अब किसानों के लिए रात भर रखवाली करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। या फिर जो किसान अपने खेत की तारबंदी (मेडबंदी) कर सकते हैं। उन्हें रखवाली की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम राजस्थान की खेत की तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana Rajasthan) की विस्तार पूर्वक जानकारी आपको इस लेख में बता रहे हैं। साथ ही खेत की तारबंदी कैसे करें? इस संबंध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी लेख में मिलने वाली है।
राजस्थान तारबंदी योजना की पात्रता
- राज्य सरकार द्वारा सभी श्रेणी के किसानों को इस योजना के अंतर्गत पात्र माना गया है।
- जिन किसानों के पास 1.5 हेक्टर जमीन एक जगह पर स्थित है। वह किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- किसान समूह में कम से कम 2 किसान सम्मिलित हो और न्यूनतम 1.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए और इस जमीन पर समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में होनी चाहिए।
- आवेदक किसान मूल रूप से राजस्थान निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- खेत की तारबंदी सब्सिडी ( Tarbandi Subsidy 2024) के लिए महिला किसान पुरुष किसान दोनों आवेदन कर सकते हैं।
- किसान के पास कम से कम 5 बीघा जमीन होनी चाहिए।
खेत की तारबंदी योजना 2024 | Rajasthan Tarbandi Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा आवारा पशु, नीलगाय, सूअर, कुत्ता आदि जानवरों से फसल को बर्बाद होने से बचाने हेतु “खेत की तारबंदी योजना” (Khet Ki Tarbandi Yojana) की शुरुआत की गई। इस योजना अंतर्गत किसानों को कांटेदार तारबंदी (मेडबंदी) करने पर सब्सिडी (Tarbandi Subsidy) दी जाएगी। जो किसान आर्थिक रूप से कमजोर है और अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी (मेडबंदी) करने में असमर्थ है। उन्हें अब सरकार से तारबंदी पर सब्सिडी मिलने वाली है। किसान अपने खेत में 400 रंनिग मीटर की सीमा तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आवेदन फॉर्म, पात्रता, दस्तावेज तथा राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन फॉर्म PDF को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं।
Rajasthan Tarbandi Yojana Documents
राजस्थान तारबंदी योजना हेतु किसानों के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए इन सभी दस्तावेजों को नीचे बताई गई प्रक्रिया के आधार पर ईमित्र पर साबित करेंगे तो चलिए किसानों के आवश्यक दस्तावेज पर रोशनी डालते हैं
- किसान का पहचान पत्र
- आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आदि
- निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत की जमाबंदी (यहाँ से देखें)
- जमीन का नक्शा (यहाँ से देखें)
- इन सभी दस्तावेजों की Khet ki Tarbandi Yojana के अंतर्गत आवश्यकता होगी।
खेत की तारबंदी योजना से कितना अनुदान मिलेगा
तारबंदी योजना के अंतर्गत खेत की पेरिफेरी में लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को लागत का 70% और अधिकतम ₹48000 की अनुदान राशि दी जाएगी।
NOTE:-तारबंदी योजना राजस्थान बजट 2023 के अनुसार पहले सरकार द्वारा सीमांत किसानों को 50% सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे 70% कर दिया गया हैं। इस अनुदान में 48000/ 40000 राशि को अधिकतम कितना किया गया हैं। इस बारे में कोई राशि निर्धारित नहीं की गई हैं। रूपये का बजट तैयार किया गया हैं।
- अन्य किसान जो सीमांत किसान श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें लागत का 70% और अधिकतम ₹40000 का अनुदान दिया जाएगा।
- किसानों को 400 रंगीन मीटर की सीमा तक अनुदान दिया जाएगा।
- किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- किसानों द्वारा पहले तारबंदी की जाएगी। तारबंदी पूर्ण होने के बाद अनुदान राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- यदि समूह किसान खेत की तारबंदी योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं। तो प्रथम आवेदन किसान को ही समूह में प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात मुख्य किसान के खाते में ही अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
राजस्थान तारबंदी योजना ऑनलाइन फॉर्म PDF
तारबंदी योजना हेतु आवेदन फॉर्म 2024:- राजस्थान तारबंदी योजना 2024 के अंतर्गत जो भी किसान 400 मीटर दूरी की तारबंदी करना चाहते हैं। उन्हें जल्द ही लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन कर देना चाहिए। Rajasthan Tarbandi Yojana Online Form PDF के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप दिए गए लिंक पर क्लिक करें और तारबंदी योजना हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें:-
कांटेदार तारबंदी योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
राजस्थान के जो किसान अपने खेत के चारों तरफ कांटेदार तारबंदी करना चाहते हैं। उन्हें सूचित किया जाता है कि अब वह E-Mitra से Online आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम आवेदन प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझते हैं।
- सर्वप्रथम आप अपने नजदीकी E-Mitra, ग्राहक सेवा केंद्र (CSC Center) पर जाएं।
- ई-मित्र संचालक को तारबंदी योजना आवेदन हेतु आग्रह करें।
- ई-मित्र संचालक द्वारा आप से उक्त में बताए गए दस्तावेज मांगे जाएंगे।
- इन सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी पर हस्ताक्षर करके आप ई-मित्र संचालक को उपलब्ध करवा दें।
- ई-मित्र संचालक द्वारा आपका ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाएगा।
तारबंदी योजना हेल्पलाइन नंबर | Tarbandi Yojana Helpline Number
राजस्थान के प्रत्येक किसान इस योजना के उचित पात्र है। यदि योजना आवेदन या अनुदान मिलने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- नोडल अधिकारी: वी.के.पांडे
- पद: अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
- टेलीफोन: 0141-2227849
- सहायता केंद्र: 0141-2927047
- ईमेल:adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in
- कक्ष सं0 114, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005