कृषि अनुदान ऑनलाइन बिहार 2024: लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन, Bihar Krishi Input Anudan Yojana

बिहार कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में कृषि  इनपुट अनुदान योजना (Bihar Krishi Anudan Yojana) की शुरुआत की गई है। योजना अंतर्गत बिहार किसानों को 33% तक फसल के खराब हो जाने पर प्रति हेक्टर ₹8500 प्रति हेक्टर से लेकर ₹22500 प्रति हेक्टेयर तक कृषि अनुदान दिया जाता है। किसान अधिकतम 2 हेक्टर जमीन पर कृषि इनपुट अनुदान योजना (Krishi Anudan Online Bihar) से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। Bihar Krishi Input Anudan Yojana 2024 के अंतर्गत किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इस लेख में विधिवत जानेंगे कि कैसे कृषि अनुदान योजना के लिए आवेदन कर सकते है। किसानों की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज तथा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक में दिया जा रहा है। आपको जानकर हर्ष होगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा किसानों के हित में ऑफिशल पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर किसान योजना से जुड़ी जानकारी के साथ-साथ आवेदन स्थिति, लिस्ट तथा बैंक ट्रांसफर स्थिति को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कृषि इनपुट अनुदान योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी में आगे बढ़ते।

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बिहार कृषि अनुदान योजना लास्ट डेट | Krishi Input Yojana Apply Last Date

रबी सीजन की फसलें खराब होने के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार द्वारा इन सभी किसानों को कृषि अनुदान योजना (Krishi Anudan Yojana Bihar) के अंतर्गत ₹8500 प्रति हेक्टर से लेकर ₹22500 प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा यानि अनुदान दिया जाएगा। अनुदान प्राप्ति हेतु किसानों को 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन (Krishi Input Yojana Online Apply) आवेदन करना होगा। आवेदन करने की विस्तारपूर्वक प्रक्रिया इस लेख में नीचे दी जा रही है। अतः दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिएगा।

कृषि इनपुट अनुदान योजना बिहार 2024

बिहार में वर्ष 2022 23 रबी मौसम में अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के चलते हैं 6 जिलों के 20 प्रखंडों तथा इनमें 299 पंचायत क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार इन सभी किसानों को जल्द कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। किसानों को Bihar Krishi Anudan Yojana के अंतर्गत क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार कृषि विभाग द्वारा बिहार सरकार के ऑफिशल वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि इनपुट अनुदान योजना की ऑफिशल वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर भी Krishi Anudan Online Apply कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर किसानों को अनुदान आवेदन हेतु सुबह 9:00 बजे से शाम को 6:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अतः किसान समय पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ले। 

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Bihar Krishi Anudan | बिहार कृषि इनपुट अनुदान राशि

बिहार सरकार द्वारा किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा प्रति हेक्टर के अनुसार दिया जाता है। किसानों की श्रेणी एवं प्रभावित क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया है। अतः नीचे दी गई जानकारी के अनुसार किसानों को कृषि अनुदान योजना की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

  • वर्षापात,/ओलावृष्टि /आँधी-तूफान के कारण हुई क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा :-
  • वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8500 रूपये प्रति हेक्टेयर |
  • सिंचित क्षेत्र के लिए १7,000 रूपये प्रति हेक्टेयर |
  • शाश्वत /बहुवर्षीय फसल(गन्‍ना सहित) के लिए 22,500 रूपये प्रति हेक्टेयर ।
  • Krishi Input Anudan अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा।
  • किसान को इस योजना के अन्तर्गत असिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपये, सिंचित फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रूपये एवं शाश्वत / बहुवर्षीय फसल (गन्‍ना सहित) क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2500 रूपये अनुदान देय है।

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इनपुट अनुदान योजना में सम्मिलित जिला एवं पंचायत

कृषि इनपुट अनुदान योजना को 6 जिलों में 20 प्रखंडों के 299 पंचायतों को योजना में सम्मिलित किया गया है, तथा किसानों को 33% से अधिक फसल खराब होने पर अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इनपुट अनुदान योजना में सम्मिलित छह जिलों की सूची इस प्रकार है:-

  • गया
  • सीतामढ़ी
  • रोहतास
  • पूर्वी चंपारण
  • शिवहर
  • मुजफ्फर 

कृषि इनपुट अनुदान योजना की पात्रता | Krishi Input Yojana Eligibility

बिहार सरकार द्वारा सीमांत एवं लघु किसानों को इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त जो भी किसान इस योजना के उचित पात्र उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाएगा। किसानों की योजना पात्रता इस प्रकार से है:-

  • कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर-रैयत किसान को देय है।
  • असामयिक वर्षापात /ओलावृष्टि /आँधी-तूफान से प्रभावित जिले ही सम्मलित किये जायेंगे।
  • प्रखंड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर-रैयत किसान भाई / बहन इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं ।
  • यह योजना सिर्फ किसान व किसान परिवार के लिए मान्य है।
  • आवेदन के समय आवेदक किसान को अपने परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना अनिवार्य होगा।
  • परिवार का विवरण देने में अनियमिता पाये जाने पर आवेदन को रद्द किया जा सकता है |
  • इस योजना के अंतर्गत रैयत किसान, किसान परिवार के लिए अद्यतन अथवा वर्ष 202-22 का /लगान रसीद एवं गैर-रैयत किसान परिवार के लिए स्वघोषित प्रमाण पत्र, जो वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा प्रमाणित हो, मान्य होगा |
  • स्वघोषित प्रमाण पत्र का प्रारूप डी०बी०टी० (DBT) पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है .

कृषि अनुदान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

Bihar Krishi Anudan Scheme के अंतर्गत जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें किसान की पहचान और जमीन से जुड़े दस्तावेज मुख्य हैं जैसे:-

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीन से जुड़े दस्तावेज
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार कृषि अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर | Krishi Input Helpline Number

किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार द्वारा जारी किए गए किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 18001801551

बिहार कृषि अनुदान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें

Krshi Anudan Online Bihar Registration करना बहुत ही आसान है। आप ऑफिशल वेबसाइट पर आवेदन करने की प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो करें।

  • सबसे पहले दिए गए ऑफिशल वेबसाइट पर क्लिक करें।
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे आवेदन करें पर क्लिक करें।

कृषि इनपुट अनुदान योजना आवेदन पर क्लिक करें।

किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

NOTE:- असामयिक वर्षापात/ओलावृष्टि/आंधी तूफान से हुये फसल क्षति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें |

यह योजना केवल 6 जिलों अंतर्गत 20 प्रखड़ों के 299 पंचायतों के लिए मान्य है |

कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

  • आवेदन प्राप्त की तिथि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक है |
  • आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई भी त्रुटि हो तो, त्रुटि का बदलाव 48 घंटे के अंदर कर लें।
  • आवेदन उसी रूप में 48 घंटे के बाद संबन्धित कृषि समन्वयक को जांच हेतु अग्रसारित हो जायेगा और संबन्धित त्रुटि में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा |
  • अंतिम तिथि के बाद किसी भी तरह का अपडेट नहीं किया जा सकता है | आवेदन के अंतिम तिथि के बाद 48 घंटे तक का अपडेट मान्य नहीं है |
  • यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डिसिमिल भूमि ) तक के लिए एक किसान परिवार को देय है |
  • एक पंजीकरण से आवेदक (गेहूं,रबी दलहन,रबी तेलहन,सब्जी,शाश्वत फसल/गन्ना,अन्य फसल) में हुए क्षति का लाभ ले सकते हैं
  • किसान का प्रकार “स्वयं भू-धारी ” होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (अद्यतन या वर्ष 21-22 का एल.पी.सी/जमीन रसीद),”वास्तविक खेतिहर” के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथा “वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी” के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है |  स्व-घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करें |
  • कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है | योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में हीं अंतरित की जाएगी| आवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की प्रविष्टि करें |

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