ग्रामीण आवास न्याय योजना 2024 | आवास योजना छत्तीसगढ़, पात्रता, आवेदन, फॉर्म   

प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो आप जानते ही होंगे। देश के सभी राज्यों में Pradhan Mantri Awas Yojana सक्रिय रुप से संचालित है। PM Awas Yojana छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए भी सक्रिय रुप से कार्य कर रही है। इसी बीच राज्य सरकार द्वारा “ग्रामीण आवास न्याय योजना” (Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh) की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर ही अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार बेघर परिवारों को पक्का मकान बनाकर देने की घोषणा की है। योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2011 जनगणना आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए निराश्रित परिवार, बीपीएल परिवार,  कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों, आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने का खर्चा अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाने जा रही है।

Gramin Awas Nyay Yojana Chhattisgarh 2024 के अंतर्गत  लाभार्थी परिवार की पात्रता, आवेदन तथा योजना की संपूर्ण जानकारी लेख में दी जा रही है। आप दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ 2024

Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana 2024 की घोषणा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इस योजना को संचालित एवं सुचारू रूप से सक्रिय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड रुपए का बजट प्रावधान तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख 44 हजार पक्के मकान बन कर तैयार हो चुके हैं। PM Awas Yojana Chhattisgarh के अंतर्गत राज्य के 11 लाख 76 हजार 67 आवाज को निर्मित करने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है।

जिसमें राज्य के लगभग 11,76,150 परिवारों को योजना अंतर्गत पक्का मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जो लक्ष्य निर्धारित स्वीकृति प्रतिशत 99.99% रहा है। अन्य राज्यों में यह रेशों 71.79% प्रतिशत है। राज्य के मुख्यमंत्री के बयान अनुसार अब राज्य में शेष रहे परिवारों को राज्य खर्च पर पक्का आवास बना कर दिया जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं ग्रामीण आवास योजना की पात्रता क्या है।

ग्रामीण आवास योजना की पात्रता

 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में पीएम आवास योजना से वंचित परिवारों को पक्का आवास बनाकर दिए जाने का ऐलान किया गया है। ऐसे परिवार जो निम्नलिखित  पात्रता को पूर्ण करते हैं। उन्हें  राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana के अंतर्गत निर्धारित मापदंड में पक्का मकान बना कर दिया जाएगा।

  • पात्र परिवार मूल रूप से छत्तीसगढ़ निवासी होना चाहिए।
  •  ऐसे परिवार जिनको पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो।
  •  जिन परिवारों को पहले आवास बनवाने हेतु अनुदान दिया जा चुका है वह परिवार इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।
  • आवेदक लाभार्थी की उम्र 18 वर्षों से अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास राज्य एवं देश के किसी भी क्षेत्र में पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और मकान बनवाने हेतु भूखंड भी नहीं होना चाहिए।
  • ऐसे परिवार जो बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तथा परिवार में कोई व्यस्त सदस्य नहीं है। ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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ग्रामीण आवास निवास योजना के लिए कैसे आवेदन करें।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य खर्च पर आवाज इन परिवारों को पक्का मकान बनवा कर दिया जाएगा। योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी आवेदक को सरकारी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा 2011 जनगणना के आधार पर पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा।

  • जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिल चुका है।  ऐसे परिवारों को इस योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को पक्का निवास नहीं मिल पाया है। उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान दिया जाएगा।
  • चयनित एवं वंचित परिवारों की सूची पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद तैयार की जाएगी।

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