हरियाणा में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क क्या है: Stamp Duty in Haryana

हरियाणा स्टांप ड्यूटी शुल्क:– यदि आप हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में संपत्ति खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो संपत्ति का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। Property Registration में स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क शामिल है। Stamp Duty in Haryana जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं। आप इस बात से जरूर अवगत होंगे कि स्टांप ड्यूटी शुल्क की राशि उस क्षेत्र की निर्धारित सर्किल दरों पर निर्भर करती है। हरियाणा में सर्किल दरों को collector rates के रूप में दर्शाया जाता है। स्टांप  ड्यूटी शुल्क की की गणना कैसे करनी है? इस संबंध में विस्तार पूर्वक प्रक्रिया हम लेख में दे रहे हैं। और हां, आप यह सभी गणना एवं जानकारी को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। चलिए हम Haryana Stamp Duty जानकारी से अवगत होते हैं।

हरियाणा में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

Stamp Duty in Haryana 2024 की जानकारी प्राप्त करना बेहद आसान है। इस लेख में हम आपको एक सारणी दे रहे हैं। जिसमें हरियाणा राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले रजिस्ट्री खर्च को दर्शाया गया है। इस रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को भी विस्तारपूर्वक समझाया गया है। हरियाणा राजस्व विभाग द्वारा किसी भी संपत्ति का पंजीकरण करवाने के दौरान राजस्व कर लिया जाता है। इस राजस्व कर की गणना Stamp Duty के रूप में की जाती है। और इसके अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क देना होता है। वर्तमान में हरियाणा सरकार द्वारा 7% स्टांप ड्यूटी शहरी क्षेत्र में और 5% स्टांप ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित किया गया है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण कराने पर  2% की छूट दी जाती है अर्थात शहरी क्षेत्रों में 5% ग्रामीण क्षेत्र में 3% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।

Stamp Duty in Haryana

लेख विषयस्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क
राज्यहरियाणा
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Haryana Stamp Duty Charge 2024

सम्पति पंजीकरण शुल्क की राशि स्टांप ड्यूटी शुल्क की दर एवं collector rates पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र का जमीन का सरकारी रेट कम होता है। उस क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी राशि कम देनी होती है। दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक देखें यहां पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति पंजीकरण दरों को समझाया गया है:-

AreaMaleFemaleBoth
City Area7%5%6%
Village Area5%3%4%

हरियाणा में रजिस्ट्री पर कितना खर्च आता है?

राज्य में किसी भी क्षेत्र की संपत्ति पंजीकरण के दौरान आने वाले खर्च को हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। यह सभी शुल्क प्रॉपर्टी पंजीकरण के दौरान देने होते हैं। साथी इस सूची में पंजीकरण के दौरान आवश्यक दस्तावेज और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में  इन दस्तावेजों पर लगने वाली दर को भी दिया गया है:-

Documents City AreaVillage Area
उपहार विलेख (Gift Deed)5%3%
बिक्री या वाहन विलेख (sale or conveyance deed)7%5%
विनिमय विलेख (exchange deed)संपत्ति मूल्य या बाजार मूल्य का 8%, जो भी अधिक होसंपत्ति मूल्य या बाजार मूल्य का 6%, जो भी अधिक हो
ऋण समझौता (loan agreement)100 रुपये100 रुपये
साझेदारी विलेख (partnership deed)22.50 रुपये22.50 रुपये
सामान्य वकालतनामा (general power of attorney)रु 300रु 300
अटॉर्नी की विशेष अधिकार (special power of attorney)100 रुपये100 रुपये

Haryana Registry Charges | हरियाणा में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?

जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में पहले रजिस्ट्री फीस के रूप में ₹15000 लिए जाते थे। सरकार द्वारा 2018 में रजिस्ट्री शुल्क में संशोधन कर दिया गया और संपत्ति की कीमत के अनुसार निर्धारित कर दिया गया है जो अधिकतम 50000 तक हो सकती है।

सम्पति की कुल कीमतरजिस्ट्री शुल्क
50,000 रुपये तक100 रुपये
रु. 50,001 से रु. 5 लाख1,000 रुपये
5 लाख से 10 लाख रुपये 5,000
10 लाख से 20 लाख रु. 10,000
20 लाख से 25 लाख रु. 12,500
25 लाख रुपये15,000 रुपये
25 लाख से 40 लाख 20,000 रुपये
40 लाख से 50 लाखरु. 25,000
50 लाख से 60 लाखरु 30,000
60 लाख से 70 लाखरु 35,000
70 लाख से 80 लाखरु 40,000
80 लाख से 90 लाखरु. 45,000
90 लाख रुपये से अधिकरुपये 50,000

 हरियाणा स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे करें?

स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना करने के लिए हरियाणा जमाबंदी ऑफिशल वेबसाइट की सहायता ले सकते हैं। ऑफिशल वेबसाइट से स्टांप ड्यूटी की गणना करने की प्रक्रिया हम नीचे बता रहे हैं। इसे ध्यान पूर्वक फॉलो करें।

  • सबसे पहले हरियाणा जमाबंदी ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे Property Registration में
  • “Stamp Duty Calculator” पर क्लिक करें।
Haryana Stamp Duty
  • आप एक नए विंडो पर ही डायरेक्ट होंगे।
  •  यहां पर संपत्ति का कुल कीमत दर्ज करें।
  • Within MC और Outside MC का चुनाव करें।
  • Male & Female का चुनाव करें। (सम्पति जिसके नाम होनी हैं)
  • कैलकुलेट पर क्लिक करें।
Haryana Stamp Duty Charge

संपत्ति के पंजीकरण के दौरान स्थान ड्यूटी और रजिस्ट्री खर्च की जानकारी तुरंत दिखाई पड़ेगी।

इसी प्रकार आप हरियाणा की किसी भी क्षेत्र का स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

FAQ’s हरियाणा स्टांप ड्यूटी 2024

Q. हरियाणा में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

Ans. हरियाणा में स्टांप शुल्क 7% शहरी क्षेत्र में और 5% ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित है। महिला के नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड होने पर स्टांप शुल्क में 2% की छूट है।

Q. हरियाणा में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?

Ans. रजिस्ट्री शुल्क की गणना सरकार द्वारा संपत्ति के कुल मूल्य पर निर्धारित की जाती है। जो कि ₹100 से लेकर ₹50000 तक हो सकती है।

Q. हरियाणा में महिला के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर कितनी छूट है?

Ans. शहरी क्षेत्र में महिला के नाम संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान 5% स्टांप शुल्क लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 3% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। यही शुल्क पुरुषों के नाम होने पर 2% अतिरिक्त लिया जाता है। अर्थात महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण कराने के दौरान स्टांप शुल्क में 2% की छूट दी जाती है।

Q. हरियाणा में 50 लाख रुपए की संपत्ति पर कितना  स्टांप ड्यूटी शुल्क लगेगा?

Ans. हरियाणा में ₹50 लाख तक संपत्ति खरीदने पर ₹30,000 तक स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है।

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