खतौनी में नाम संशोधन ऑनलाइन कैसे करें : खसरा खतौनी में सुधार की प्रक्रिया जाने

खतौनी में नाम संशोधन Online:- उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जमीन संबंधित दस्तावेज अर्थात खतौनी में सही खातेदार का नाम दर्ज होना आवश्यक है। यदि नाम में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है। तो खातेदार को जमीन संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में तथा योजनाओं एवं बैंक प्रणाली से जुड़ने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा पूर्णता इस बात को  मध्य नजर रखा जाता है, कि प्रत्येक खातेदार का नाम सही से खतौनी में दर्ज हो।  फिर भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है। तो खतौनी में नाम संशोधन Online और Offline दोनों माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

उत्तर प्रदेश खतौनी में नाम परिवर्तन करना आसान प्रक्रिया नहीं है। परंतु यदि खतौनी में नाम सही नहीं है तो यह किसान के लिए समस्या का विषय है। चलिए लेख में हम जानते हैं कि राजस्व परिषद द्वारा कौनसे प्रणालियों के माध्यम से Name Correction in Khatauni की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। इस लेख में अंत तक बने रहे।

लेखभूलेख संशोधन
राज्यउत्तर प्रदेश
यूपी भू भूलेख पोर्टलhttps://upbhulekh.gov.in/
यूपी भू नक्शाक्लिक करें

खतौनी में नाम संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप खतौनी में नाम संशोधन करना चाहते हैं। तो इससे पहले आपके पास निम्न दस्तावेज मौजूद होने चाहिए। ताकि आप बिना किसी रूकावट के खतौनी में नाम संशोधन ऑनलाइन करवा सकें।

  • अपने दो पासपोर्ट आकार के फोटो
  • सरकार द्वारा अनुमोदित पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आदि।
  • एक पत्र जिसमें कहा गया है कि आवेदन की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पर दी गई जानकारी सही और सत्य है
  • उच्च अधिकारियों को आवेदन
  • भुलेख नाम की पहली अखबार की कतरन विज्ञापन में बदलाव
  • दावेदार और दो गवाहों द्वारा प्रिंट में हस्ताक्षरित एक परिभाषित प्रदर्शन कर्तव्य
  • एक सीडी में .docx प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित पूरा आवेदन पत्र
  • पंजीयन शुल्क
  • स्टांप पेपर पर हलफनामा विवरण आपको कम से कम 10 रुपये का होना चाहिए

खतौनी में नाम संशोधन Online

जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्व परिषद द्वारा जमीन के दस्तावेज Online Digital Platform पर Upload किए जा रहे हैं। इन्हें Upload करते समय खातेदार का नाम, खसरा खतौनी गाटा संख्या इत्यादि को अपलोड करते समय पूणतया ध्यान रखा जाता है। इन सभी दस्तावेजों को उत्तर प्रदेश भूलेख ऑफिशल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। जहां से आप अपनी जमीन का खसरा खतौनी, खाता, गाटा संख्या, जमीन का क्षेत्रफल, भू नक्शा, जमीन की दिशाएं, अन्य खातेदारों के नाम विवरण को ऑनलाइन देख सकते हैं।

इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार ने भूमि अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए भारतीय डिजिटल भूमि (DIRMP) का आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। जिसे लगभग पूर्ण कर लिया गया है। दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड करते समय पूर्ण ध्यान रखा जाता है। फिर भी यदि किसान का नाम खतौनी में गलत दर्ज हो गया है। तो उसे निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से खतौनी में नाम संशोधन करवाया जा सकता है।

खतौनी में नाम संशोधन प्रक्रिया | Name Correction in Khatauni

Name Correction in Khatauni Online:- खतौनी में नाम संशोधन करवाने हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो कर सकते हैं। कुछ प्रक्रिया ऐसी है जो आपको विभाग में जाकर पूर्ण करनी होगी। क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि खतौनी में नाम परिवर्तन करवाना आसान प्रक्रिया नहीं है इसके लिए आपको कुछ बड़ी प्रक्रिया के माध्यम से ही नाम संशोधन करवाना पड़ेगा। जैसा कि नीचे दी गई चरणबद्ध सूची को फॉलो करें।

प्रथम चरण:- किसान के नाम हलफनामा दर्ज करें।

किसान को प्रथम चरण में हलफनामा लिखना होगा, जिसमें नाम वर्तमान खातेदार का नाम,  नाम परिवर्तन का कारण,  खतौनी में नाम संशोधन कीआवश्यकता, दर्ज करनी चाहिए और यह हलफनामा जिसे नोटरी और दो अन्य राजपत्रित कार्यालयों द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। जिसे हम गजट भी बोलते हैं। 

दूसरा चरण:- गजट का प्रिंट मीडिया में विज्ञापन।

जैसे ही आपका हलफनामा तैयार हो जाता है। इसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रिंट करवाना आवश्यक है। ताकि सामाजिक तौर पर व्यक्तियों को इस बारे में पता हो कि उक्त व्यक्ति का नाम जमीनी दस्तावेज में गलत अंकित था। अब इसे सही करके अमुक नाम अंकित किया जा रहा है। इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करना आवश्यक है।

तीसरा चरण:- राजपत्र में नोटिस का प्रकाशन करना।

भूलेख खतौनी में नाम परिवर्तन करने का हलफनामा और विज्ञप्ति की एक प्रति प्रकाशन विभाग को भेजना आवश्यक है। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पुराने खतौनी, और नाम संशोधन का कारण स्पष्ट होना चाहिए।

 चौथा चरण:- भूमि पंजीकरण विभाग।

भूमिक पंजीकरण कार्यालय में जाकर अपने दावे को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। आपके द्वारा पहले चरणों में की गई प्रक्रिया को पंजीकरण विभाग में सबमिट करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गया दावा की पूर्ण पुष्टि के बाद ही भूलेख दस्तावेज में नाम परिवर्तन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

पांचवा चरण:- सत्यापन करवाएं

भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दावे का सही या गलत होने का निर्धारण किया जाएगा। इन अधिकारियों के द्वारा भूलेख दस्तावेज में नाम परिवर्तन करने की स्वीकृति या ऐसी विकृति का निर्णय लिया जाएगा।

छठा चरण:- भूलेख दस्तावेज में नाम परिवर्तन

जैसे ही आपका दावा पूर्ण रूप से सत्यापित हो जाता है। तो अधिकारियों द्वारा भूलेख दस्तावेज में नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। कुछ दिनों में ही आपकी खतौनी में नाम संशोधन कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में अधिकतम 20 दिन का समय लग सकता है। 

FAQ’s खतौनी में नाम संशोधन Online UP

Q. क्या खतौनी में नाम संशोधन हो सकता है?

Ans. जी हां बिल्कुल, यदि खतौनी में किसान का नाम गलत दर्ज है और उसके व्यक्तिगत दस्तावेज सही हैं। तो इन्हें बदला जा सकता है। अर्थात भूलेख दस्तावेज में नाम गलत होने पर हलफनामा दर्ज करके विभागीय कार्रवाई के माध्यम से खतौनी में नाम परिवर्तन करवाया जा सकता है।

Q. खतौनी में नाम संशोधन कैसे होता है?

Ans.खतौनी में नाम संशोधन कराने की प्रक्रिया आसान नहीं है परंतु यदि त्रुटि होने से किसान को जमीन संबंधित सुविधाएं प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।  इसलिए खतौनी में नाम परिवर्तन करना भी आवश्यक है। संशोधन के लिए हलफनामा दाखिल करना होगा। विभागीय कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात सत्यापन किया जाएगा। पूर्ण सत्यापन के बाद ही खतौनी में नाम संशोधन हो सकता है। 

Q. खतौनी में नाम गलत दर्द है क्या करें?

Ans. यदि ऑनलाइन डाउनलोड की गई खतौनी में किसान का नाम गलत दर्ज है। या मध्यम नाम में त्रुटि है। तो इसे हलफनामा दर्ज करके विभागीय कार्रवाई को पूर्ण करने चाहिए। ताकि खतौनी में नाम सही हो सके नाम संशोधन के लिए इस लेख में दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

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