महाराष्ट्र राज्य में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन: Stamp Duty in Maharashtra 2024

महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी:- आपने महाराष्ट्र राज्य में संपत्ति खरीदने और सपनों का घर बनाने की जो योजना बनाई है। वह सराहनीय है। अब इस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने में होने वाले खर्चे की जानकारी भी आप होनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। जो कि उस क्षेत्र के निर्धारित रेडी रेकनर दर पर निर्भर करता है। इसी के साथ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस का भी भुगतान करना होता है। Maharashtra Stamp Duty Rates और Maharashtra Property Registration Charge चार्ज में महामारी के चलते दो-तीन प्रतिशत का छूट दिया गया था। परंतु अब उसे बहाल कर दिया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र नोंदणी एंड मुद्रांक विभाग द्वारा अधिकतम 6% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 4% Stamp Duty in Maharashtra लिया जाता है। चलिए अब हम Maharashtra Stamp Duty शुल्क की विस्तारपूर्वक जानकारी में आगे बढ़ते हैं।

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महाराष्ट्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है? | Stamp Duty in Maharashtra

महामारी के चलते 31 दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में 3% स्टांप ड्यूटी शुल्क लागू किया गया था। (Stamp Duty in Mumbai) जिसे 31 मार्च 2021 को पुनः बहाल कर दिया गया है। अब महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क 5% निर्धारित है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में 1.5 % स्टाम्प ड्यूटी में कमी की गई थी। जिससे अब उन्हें बहाल कर 4% निर्धारित कर दिया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र नोंदणी एवं मुद्रांक विभाग द्वारा मुंबई शहर और को अपने घर में 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क निर्धारित है।

महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है? Maharashtra Property Registration Charge

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिमिट निर्धारित की गई है।  यदि कोई संपत्ति 30 लाख तक की कीमत रखती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 1% का भुगतान करना होगा। ₹30 लाख से अधिक संपत्ति मूल्य होने पर ₹30 हजार रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में देने होंगे।

महाराष्ट्र में स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है?

Maharashtra Stamp Duty & Property Registration Charge की अगर बात करें तो वर्तमान में मुंबई (Stamp Duty in Mumbai) और उपनगर में 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है। अन्य क्षेत्र में 6% और ग्रामीण क्षेत्र में 4% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹30 लाख तक की संपत्ति पर 1%  और ₹30 लाख से अधिक संपत्ति पर ₹30000 का कैपिंग लगा है। महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी शुल्क की सूचीबद्ध जानकारी इस प्रकार है:-

स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क महाराष्ट्र 2024

क्षेत्र (Area)1 अप्रैल 2021 से महाराष्ट्र में स्टांप ड्यूटी
मुंबई और उसके उपनगर (Stamp Duty in Mumbai)5 प्रतिशत
महाराष्ट्र के अन्य शहरी क्षेत्र6 प्रतिशत
ग्रामीण महाराष्ट्र4 प्रतिशत

स्टांप ड्यूटी शुल्क की गणना कैसे करें?

यदि आप महाराष्ट्र राज्य के किसी भी क्षेत्र का संपत्ति विलेख (Property Deed) के अनुसार Stamp Duty Calculator करना चाहते हैं। तो नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें। हम जो प्रक्रिया दिखा रहे हैं वह नोंदणी एवं मुद्रांक विभाग के IGR SARATHI पोर्टल पर देखी जाएगी। और हां, यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी संपत्ति का स्टांप ड्यूटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस वेबसाइट से मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम कैलकुलेट करने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझते हैं

  • सबसे पहले IGR SARATHI पोर्टल पर विजिट करें।
  • वेबसाइट पर दिखाई दे रहे Stamp Duty Calculator पर क्लिक करें।
  • Property Deed का चुनाव करें।
  • प्रॉपर्टी अधिग्रहण क्षेत्र का चुनाव करें।
  • क्षेत्रीय संपत्ति अधिकरण का चुनाव करें।
  • प्रतिफल राशि (Consideration Amount) दर्ज करें।
  • मार्केट मूल्य दर्ज करें।
  • और सर्च पर क्लिक करें।
Maharashtra Stamp Duty

आप उस क्षेत्र के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन खर्च की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे।

Maharashtra Stamp Duty का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

महाराष्ट्र राज्य के GRAS ऑफिशल पोर्टल पर स्टांप ड्यूटी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने से पहले इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं।

  • सर्वप्रथम महाराष्ट्र के GRAS पोर्टल पर विजिट करें।
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे New User Registration पर क्लिक करें।
  • फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  • पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और यूजर नेम पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग इन कर पाएंगे।

NOTE:- यदि आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं। तो भी स्टांप ड्यूटी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

  • IGR डिपार्टमेंट का चुनाव करें।
  • वेबसाइट पर दिखाई दे रहे Pay Without Registration पर क्लिक करें।
IGR Maharashtra

स्टांप ड्यूटी पेमेंट का चुनाव करें।

Maharashtra Stamp Duty Payment
  • आवश्यक विवरण दर्ज करें और अमाउंट दर्ज करें।
  • संपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें और कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट कर दें।
  • इस प्रकार आप स्टांप ड्यूटी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी शुल्क का रिफंड कैसे लें?

यदि आप स्टांप शुल्क का रिफंड लेना चाहते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।

  • सर्वप्रथम IGR Maharashtra ऑफिशल पोर्टल पर विजिट करें।
  • ऑफिशल वेबसाइट पर दिखाई दे रहे Stamp Duty Refund (Process) पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज ओपन होगा। यहां पर दिखाई दे रहे I understand पर टिक मार्क करें। और New Entry पर क्लिक करें।
Stamp Duty Refund
  • मोबाइल नंबर दर्ज करें। सत्यापन के लिए OTP दर्ज करें।
  • टोकन नंबर दर्ज करें। यूजर नेम पासवर्ड दर्ज कर प्रक्रिया पूर्ण करें।

महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी एक्ट क्या है?

  • आयकर एक्ट 80 C के तहत स्टांप शुल्क, उपकर/अधिभार और भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क के खिलाफ आयकर कटौती का लाभ अधिकतम 150000 लाख रुपए तक कर लाभ उठाया जा सकता है।
  • भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित रेडी रेकनर दर के आधार पर संपत्ति मूल्य का और स्टांप ड्यूटी शुल्क पंजीकरण शुल्क  भुगतान करना अनिवार्य है।
  • महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम 2017 के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी वापसी का प्रावधान किया गया है। स्टांप ड्यूटी को कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों में ही वापस किया जा सकता है जैसे:-
  • संपत्ति रजिस्ट्रेशन में जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। यदि वह व्यक्ति मर चुका है या फिर हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टांप ड्यूटी शुल्क को वापस किया जा सकता है।
  • संपत्ति रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी एक पक्ष द्वारा हस्ताक्षर के लिए मना किया जाना।
  • आवश्यक नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करना।
  • मुख्य स्टांप ड्यूटी का मूल्य अपर्याप्त और अन्य स्टाम्प ड्यूटी को उपयोग में लाया जाना।
  • ऐसे कारण जिनमें स्टाम्प फटा हो या पेपर में  लिखित त्रुटियां एवं उपयोग हेतु अनुपयुक्त हो।
  • स्टांप ड्यूटी पर हस्ताक्षर एवं प्रमाणित हस्ताक्षर का ना होना तथा आंशिक उद्देश्य को पुरा न करने की मंशा रखना।
  • विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 31 के अनुसार अवैध लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी रद्द किया जा सकता है।
  • ऐसे मामले जहां पर लेनदेन के अवैध मामलों को अदालत द्वारा पहले से ही इनकार किया गया हो।

FAQ’s महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी 2024

Q.  महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी कितना है?

Ans. महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर 4% स्टांप ड्यूटी निर्धारित किया गया है।

Q. मुंबई में स्टांप ड्यूटी कितना है?

Ans. महाराष्ट्र के मुंबई में 5% स्टांप ड्यूटी और अन्य उपनगर में 5% स्टांप ड्यूटी निर्धारित है। इसके अतिरिक्त जिलों में 6% स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है।

Q. महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री फीस कितनी है?

Ans. कुल संपत्ति का 1% स्टांप ड्यूटी शुल्क के रूप में लिया जाता है। यदि संपत्ति ₹30 लाख से अधिक मूल्य रखती है तो ₹30000 अधिकतम देने पड़ते हैं।

Q. महाराष्ट्र में महिलाओं के नाम स्टांप ड्यूटी कितना है?

Ans. महाराष्ट्र में महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार का कोई छूट नहीं है। अतः उन्हें सामान्य स्टांप ड्यूटी दरें ही मान्य है।

Q. महाराष्ट्र स्टांप ड्यूटी एक्ट क्या है?

Ans. महाराष्ट्र अधिनियम 2017 के अंतर्गत कुछ मामलों में स्टांप ड्यूटी को रद्द किया जा सकता है। इन्हें विस्तारपूर्वक इसी लेख में विस्तारपूर्वक दी गई है।

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