ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024 : एमपी ट्रेक्टर सब्सिडी योजना एवं लाभार्थी किसानों की लिस्ट देखें

मध्य प्रदेश के किसान कृषि कार्य हेतु ट्रॅक्टर खरीदना चाहते हैं और आर्थिक अभाव के चलते ट्रॅक्टर की रकम अदा नहीं कर सकते। ऐसे किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा ट्रॅक्टर अनुदान योजना (Tractor Anudan Yojana MP) की शुरुआत की गई है। अर्थात मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रों, कृषि सिंचाई उपकरण, सूक्ष्म सिंचाई उपकरण, उधानिकी उपकरण ख़रीदे जाने पर Subsidy उपलब्ध करवाई जाती है। कृषि कल्याण तथा कृषि विकास एवं उधानिकी प्रसंस्करण विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। एमपी के किसान ई कृषि अनुदान पोर्टल (dbt.mpdage.org) पर कृषि अनुदान / ट्रॅक्टर अनुदान MP हेतु आवेदन कर सकते हैं।

इस लेख में ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें इस लेख में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप Tractor Anudan प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया और पात्रता को विस्तार पूर्वक समझ ले।

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एमपी ट्रॅक्टर सब्सिडी योजना की पात्रता | Eligibility for MP Tractor Subsidy Scheme

MP Tractor Subsidy Yojana के अंतर्गत जो किसान ट्रॅक्टर खरीदना चाहते हैं उन्हें नीचे दी गई पात्रता पूर्ण करनी होगी।

  • एमपी ट्रॅक्टर अनुदान योजना के अंतर्गत किसी भी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
  •  जिन किसानों ने पिछले 7 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है ऐसे किसान ट्रॅक्टर सब्सिडी के प्रथम पात्र होंगे।
  • ट्रॅक्टर (Tractor) एवं पावरटिलर (Power Tiller) उपकरण में से किसी एक पर सब्सिडी आवेदन की जा सकती है।
  • किसान के पास स्वयं की जमीन होनी आवश्यक है।
  • Tractor Subsidy के लिए महिला एवं पुरुष किसान आवेदन कर सकते हैं।

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ट्रॅक्टर अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज

MP Tractor Anudan प्राप्ति के लिए किसान के पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जिनमें से मुख्य दस्तावेज हैं:-

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक किसान का पहचान पत्र (Kisan Card)
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए अनिवार्य)
  • B-1 की फोटो कॉपी
  • जमीन से जुड़े दस्तावेज (खसरा)

ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024

एमपी के किसान जिनके पास खुद की जमीन है तथा श्रेणी अनुसार किसान ट्रॅक्टर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रॅक्टर ख़रीदे जाने पर किसानों को 50% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। Tractor Subsidy के लिए किसानों को विभाग द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जिन किसानों ने पिछले 7 वर्षों तक कृषि यंत्रों अनुदान का लाभ नहीं लिया है। ऐसे किसान ट्रॅक्टर सब्सिडी प्राप्त किय जाने के उचित पात्र हैं। ट्रॅक्टर अनुदान MP योजना के अंतर्गत कृषि अनुदान पोर्टल (dbt.mpdage.org) पर विजिट करना होगा। यहां से आप जिला, ब्लाक, गांव, कृषक वर्ग, कृषि यंत्र, ट्रॅक्टर अनुदान योजना का चुनाव करके Tractor Subsidy Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब किसानों को ट्रॅक्टर सब्सिडी के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, महत्वपूर्ण दिशानिर्देश एवं  विभागीय निर्देश को विस्तार पूर्वक जानते हैं।

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ट्रॅक्टर सब्सिडी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

मध्य प्रदेश के जो किसान ट्रॅक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें आवेदन करने से पूर्व विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश को यथावत पढ़ लेना चाहिए। विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश को हमने वीडियो प्रारूप में लेख के अगले पैराग्राफ में अपलोड करेंगे। यहां से आप दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को देखते हैं।

  • ऑनलाइन आवेदन करने के 7 दिन के भीतर किसानों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • उक्त पंक्तियों में बताए गए सभी दस्तावेज को सब्सिडी हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। 
  • किसान द्वारा ट्रॅक्टर अनुदान आवेदन के उपरांत जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
  • किसी कारण से किसान का अनुदान आवेदन निरस्त हो जाता है। तो आगामी 6 महीने के लिए किसान सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
  • ट्रॅक्टर पर सब्सिडी उन्हीं किसानों को मिलेगी जो जारी की गई पात्रता को पूर्ण करते हैं।
  • किसानों के लिए ट्रॅक्टर कंपनी और डीलर का चयन करना और इस प्रारूप को ऑनलाइन सबमिट करना आवश्यक है।
  • ट्रॅक्टर कंपनी यानी कि डीलर को भुगतान करने के लिए किसान को डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, चेक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। नगद भुगतान मान्य नहीं है।
  • भुगतान राशि को ऑनलाइन पोर्टल पर समेट करना होगा 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

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कृषि अनुदान हेतु शासकीय दिशा निर्देश

मध्य प्रदेश के जो किसान कृषि यंत्र हेतु सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें नीचे दिए गए दिशानिर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। यह दिशानिर्देश किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है।

ट्रॅक्टर अनुदान MP ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

 मध्य प्रदेश किसान Tractor Anudan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। उन्हें ई कृषि अनुदान ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए और नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करना चाहिए।

  • आप दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे (e Karshi Anudan) पोर्टल पर विजिट करें। 
  • वेबसाइट पर दिखाई दे रहे जिला, ब्लॉक, ग्राम, किसान वर्ग कृषि यंत्र, योजना का चुनाव करें।
Tractor Anudan Apply
  • आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • आई एक्सेप्ट पर क्लिक करें।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  •  B1 खसरा अपलोड करें।
  • बायोमेट्रिक डिवाइस का चयन करें।
  • इस प्रकार और ट्रॅक्टर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ट्रॅक्टर अनुदान आवेदन स्थिति कैसे देखें

यदि आप ने हाल ही में ट्रॅक्टर अनुदान के लिए आवेदन किया है और सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुके हैं। तो अब आप रजिस्ट्रेशन नंबर आधार कार्ड नंबर दर्ज करके MP Tractor Anudan Status  ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक करें

  • आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
  • यहां से आप ट्रॅक्टर अनुदान Status देख सकते हैं।

ट्रेक्टर सब्सिडी लिस्ट कैसे देखें | मध्यप्रदेश ट्रेक्टर सब्सिडी/अनुदान सूची 2024

मध्य प्रदेश के जिन किसानों ने कर्षि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन किया था। वह लाभार्थी किसान ऑनलाइन ट्रेक्टर सब्सिडी लिस्ट (Tractor Subsidy List 2024) देख सकते है। अनुदान सूची में नाम देखने के लिए किसानों के पास दस्तावेज विवरण होना आवश्यक नहीं है। आप निचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके आसानी से सब्सिडी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं.

  • दिए गए लिंक पर क्लिक करें
  • वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे कृषि यंत्र सेक्शन पर क्लिक करें।
  • निचे स्क्रॉल करें और वित्तीय वर्ष 2024 में दिखाई दे रहे कुल अनुदान जारी (कर्षि यंत्र) पर क्लिक करें।
Tactor Subsidy List
  • यहाँ पर जिला, ब्लॉक, कर्षि यंत्र (ट्रेक्टर) का चुनाव करें।
  • योजना का नाम चुने।
  • लाभ प्राप्ति दिनांक दर्ज करें।
  • show क्लिक करें।
  • आप ट्रेक्टर अनुदान प्राप्त लाभार्थियों की लिस्ट देखे सकते है।

एमपी ट्रॅक्टर अनुदान हेतु हेल्पलाइन नंबर

जिन किसानों को ट्रॅक्टर अनुदान आवेदन करने एवं किसी प्रकार की टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा है या विभागीय कार्रवाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। या शिकायत करना चाहते हैं तो आप दिए गए हैं Helpline Number के नंबर का प्रयोग कर सकते हैं।

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001

वैकल्पिक नंबर : 8109929355

ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com

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