vaad.up.nic.in पोर्टल पर Varasat Status Online कैसे चेक करें: आसान प्रक्रिया जाने

Varasat Online:- उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालय से संबंधित वाद-विवाद एवं प्रतिवाद के परिणामों को Varasat Online के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराया है। राजस्व न्यायालय के प्रतिवाद परिणाम कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (Revenue Court Computerized Management System (RCCMS) ) ऑनलाइन पोर्टल (vaad.up.nic.in) के माध्यम से उत्पन्न किए गए हैं। इस पोर्टल पर यूपी वरासत राजस्व न्यायालय से संबंधित सभी सेवाएं जैसे वरासत ऑनलाइन, वरासत स्थिति, आवेदनों की कम्प्यूटरीकृत कॉफी और संपत्ति संबंधी विवादों के परिणाम आदि ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में राजस्व विभाग में लंबित मामलों को ऑनलाइन देखा जा सकता है।

यूपी की लगभग 2832 अदालतें ऑनलाइन हो गई हैं। इन अदालतों में संपत्ति विवाद के कुल 17.94 मिलियन आवेदन आए हैं। 15 लाख से ज्यादा मामले रद्द किये जा चुके हैं. और 197,000 से अधिक मामलों को न्यायालय ने प्रतिदावे पर विचाराधीन रखा है। आप vaad.up.nic.in/ पोर्टल से वरासत ऑनलाइन पंजीकरण, वरासत ऑनलाइन चेक, वरसात स्टेटस चेक और वरासत एप्लिकेशन फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम vaad.up.nic.in/ (RCCMS UP) पोर्टल पर मौजूद सभी सेवाओं को ध्यान से देखें।

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यूपी वरासत पोर्टल क्या है? | UP Varasat Portal

यूपी वरासत पोर्टल (vaad.up.nic.in) पर राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व परिषद न्यायालयों में नायब तहसीलदार सहित कुल 2842 न्यायालयों में लंबित एवं निस्तारित वादों से संबंधित मुकदमों की तारीख, न्यायालय में की गई कार्रवाई एवं पारित आदेशों की जानकारी वरासत ऑनलाइन पर देखी जा सकती है। वादकारियों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को अब नियत तारीख, अपने मामले की स्थिति और उससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए अदालतों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और Varasat Status Online देख सकेंगे।

वरासत पोर्टल राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली द्वारा विकसित एक वेबसाइट है। वेबसाइट का उद्देश्य सभी राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही और कम्प्यूटरीकृत राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसमें न्याय मामलों से संबंधित जानकारी जैसे नियत तारीखें, पारित आदेश, अदालत द्वारा दिए गए आदेश आदि शामिल हैं और अदालत में कार्यवाही के बारे में सभी जानकारी वादियों, अधिवक्ताओं और आम जनता को वरासत ऑनलाइन पोर्टल (vaad.up.nic.in) पर उपलब्ध कराई जाती है।

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RCCMS UP / vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं

उत्तर प्रदेश के नागरिक जमीन जायदाद एवं संपत्ति से जुड़े वाद-विवाद को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा वरासत /उत्तराधिकारी नामांतरण, दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाओं को vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपयोग कर सकते हैं। RCCMS Portal UP पर उपलब्ध सभी सेवाएं इस लेख में दी जा रही है। साथ ही साथी आप नीचे दी गई सभी सेवाओं के सामने ऑफिशल वेबसाइट का लिंक भी देखेंगे। यहां से आप इस सुविधा का ऑफिशल पोर्टल के माध्यम से उपयोग कर पाएंगे।

वाद सूची
दैनिक वाद तालिका
डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड
विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग
 ई० – नामान्तरण डैशबोर्ड
धारा 34, धारा 80 डैशबोर्ड
वाद खोज विधि
कंप्यूटरीकृत वाद सं०
वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने
भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने
राजस्व ग्राम कोड
कैविएट खोजें
वाद संख्या
पंजीकरण वर्ष
वादी / प्रतिवादी
पंजीकरण तिथि
नवीन वाद(राजस्व परिषद)
सुनवाई तिथि
अधिनियम
न्यायालय आदेश
आदेश तिथि
वाद संख्या
ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया
धारा “34”
धारा “80”
उत्तराधिकार / वरासत
कैविएट पंजीकरण

ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक, स्टाम्प ड्यूटी (igrsup.gov.in) रजिस्ट्रेशन, सम्पत्ति खोजें

Varasat Online आवेदन कैसे करें

Varasat Online Registration:- उत्तर प्रदेश के जो नागरिक वरासत प्रमाण पत्र (Varasat Parman Patar) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे दी गई मार्गदर्शिका को फॉलो करें। उत्तराधिकारी विरासत आवेदन (Varasat Online) के लिए सबसे पहले दिए गए ऑफिशल वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें।  सीधे पोर्टल पर आ जाएं। यह प्रक्रिया आप Mobile, Laptop, Computer के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं।

  • सर्वप्रथम ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाए।
  • वेबसाइट होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन विकल्प दिखाई देगा।
  • यहां से आप ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया
  • धारा “24” (पैमाइश)
  •  (Dhara) धारा “34”
  • धारा “80”
  • उत्तराधिकार / वरासत
  • कैविएट पंजीकरण के विकल्प दिखाई देंगे।
  • उत्तराधिकारी वरासत विकल्प का चुनाव करें और इस पर क्लिक करें।
  • इस पर क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा
  • यहां पर दिखाई दे रहे उत्तराधिकारी/ वरासत हेतु आवेदन पत्र 09 पूर्व में प क -11 क लिंक पर क्लिक करें।

आवेदक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और और टीवी के माध्यम से सत्यापित करें। 

फॉर्म 9 के प्रथम भाग में आवेदन अपना नाम, पिता / पति का नाम, मोबाइल नंबर , आधार नंबर आदि की जानकारी भरकर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

  • Varasat Form के दूसरे भाग में विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार जिसकी मृत्यु / विवाह अथवा पुनर्विवाह के कारण आदि से संबंधित जानकरियों को सावधानी पूर्वक भरें।
  • फॉर्म का तीसरा भाग ओपन हो जाएगा। अब ओपन हुए तीसरे भाग में जनपद , तहसील , परगना आदि से संबंधित जानकारियों को भरें।
  • वेदन फॉर्म का चौथा एवं अंतिम भाग ओपन होकर आ जायेगा। अब फॉर्म के चौथे भाग में वारिसों से संबंधित सभी डिटेल्स को सावधानी पूर्वक भरें।
  • सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दे।

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Varasat Status कैसे चेक करें

यदि आपने वरासत/ उत्तराधिकारी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है। अब आप इसे घर बैठे मोबाइल पर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अर्थात Varasat Status Check कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले अपने Mobile, Laptop, Computer पर ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाएं।

 वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे वाद खोजे विधि सेक्शन में “वरासत हेतु आवेदन स्थिति जाने” पर क्लिक करें।

अपने आवेदन करते समय एक रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर सेव करके रखा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

आवेदन संख्या दर्ज करने के पश्चात आप आसानी से Varasat Online Check कर पाएंगे।

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RCCMS Helpline Number

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली से जुड़ रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

  • ऑफिशल वेबसाइट को मोबाइल में खोलें
  • More पर क्लिक करें
  • संपर्क सूत्र पर क्लिक करें
  • 91-522-2217145 , 91-7080100488
  • यहां पर आरसीसीएमएस ईमेल आईडी
  • rccms-up@gov.in
  •  टेलीफोन नंबर दिया गया है
  •  आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं
  • आयुष्मान कार्ड लिस्ट उत्तर प्रदेश

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