Varasat Online:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व न्यायालय से जुड़े वाद-विवाद, प्रतिवाद परिणाम को जनता के समक्ष ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया गया है।राजस्व न्यायालय प्रतिवाद परिणामों को कंप्यूटरीकृत प्रणाली Revenue Court Computerized Management System (RCCMS) के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल (vaad.up.nic.in) तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर राजस्व न्यायालय से जुड़ी सभी सेवाएं जैसे Varasat Online, Varasat Status, संपत्ति से जुड़े वाद विवाद हेतु आवेदन एवं परिणाम की कंप्यूटरीकृत कॉफी आदि ऑनलाइन उपलब्ध है। वर्तमान समय में राजस्व विभाग में चल रहे वाद विवाद की केस को ऑनलाइन देख सकते हैं।
यूपी के लगभग 2832 न्यायालय ऑनलाइन हो चुके हैं। इन न्यायालयों में 17.94 M कुल संपत्ति विवाद आवेदन हुए हैं। 15 लाख से अधिक वाद निरस्त किए जा चुके हैं। और 197000 से अधिक बात प्रतिवाद पर न्यायालय द्वारा विचाराधीन में रखा गया है। vaad.up.nic.in/ पोर्टल से Varasat Online Registration, Varasat Online Check, Varasat Status Check तथा वरासत आवेदन पत्र का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम vaad.up.nic.in/ (RCCMS UP) पोर्टल पर सभी सेवाओं को ध्यान पूर्वक देखते हैं।
यूपी वरासत पोर्टल क्या है? | UP Varasat Portal
UP Varasat Portal पर राजस्व न्यायालयों में नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद की कुल 2842 अदालतों सहित लंबित एवं निस्तारित प्रकरणों से संबंधित प्रकरणों की तिथि, न्यायालय में की गई कार्यवाही एवं पारित आदेशों की जानकारी को Varasat Online पर देखा जा सकता है। वादकारियों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को अब नियत तारीख, उनके मामले की स्थिति और इससे संबंधित अन्य जानकारी के लिए अदालतों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और Varasat Status को ऑनलाइन देख सकेंगे।
वरासत पोर्टल राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली है द्वारा विकसित एक वेबसाइट है। Website के उद्देश्य सभी राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही में तथा कम्प्यूटरीकृत राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। न्याय मामलों से संबंधित जानकारी जैसे नियत तिथियां, पारित आदेश, अदालत द्वारा दिए गए आदेश आदि सम्मलित है । तथा न्यायालय में की जाने वाली कार्यवाही की समस्त जानकारी वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं आम जनता को Varasat Online portal (vaad.up.nic.in) पर उपलब्ध करायी जाती है।
भूलेख उत्तर प्रदेश खसरा खतौनी देखें
RCCMS UP / vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं
उत्तर प्रदेश के नागरिक जमीन जायदाद एवं संपत्ति से जुड़े वाद-विवाद को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा वरासत /उत्तराधिकारी नामांतरण, दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाओं को vaad.up.nic.in पोर्टल पर उपयोग कर सकते हैं। RCCMS Portal UP पर उपलब्ध सभी सेवाएं इस लेख में दी जा रही है। साथ ही साथी आप नीचे दी गई सभी सेवाओं के सामने ऑफिशल वेबसाइट का लिंक भी देखेंगे। यहां से आप इस सुविधा का ऑफिशल पोर्टल के माध्यम से उपयोग कर पाएंगे।
वाद सूची | |
दैनिक वाद तालिका | यहाँ देखें |
डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड | यहाँ देखें |
विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग | यहाँ देखें |
ई० – नामान्तरण डैशबोर्ड | यहाँ देखें |
धारा 34, धारा 80 डैशबोर्ड | यहाँ देखें |
वाद खोज विधि | |
कंप्यूटरीकृत वाद सं० | यहाँ देखें |
वरासत हेतु आवेदन की स्थिति जाने | यहाँ देखें |
भूखण्ड / गाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति जाने | यहाँ देखें |
राजस्व ग्राम कोड | यहाँ देखें |
कैविएट खोजें | यहाँ देखें |
वाद संख्या | यहाँ देखें |
पंजीकरण वर्ष | यहाँ देखें |
वादी / प्रतिवादी | यहाँ देखें |
पंजीकरण तिथि | यहाँ देखें |
नवीन वाद(राजस्व परिषद) | यहाँ देखें |
सुनवाई तिथि | यहाँ देखें |
अधिनियम | यहाँ देखें |
न्यायालय आदेश | |
आदेश तिथि | यहाँ देखें |
वाद संख्या | यहाँ देखें |
ऑनलाइन आवेदन | |
ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया | यहाँ देखें |
धारा “34” | यहाँ देखें |
धारा “80” | यहाँ देखें |
उत्तराधिकार / वरासत | यहाँ देखें |
कैविएट पंजीकरण | यहाँ देखें |
ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक, स्टाम्प ड्यूटी (igrsup.gov.in) रजिस्ट्रेशन, सम्पत्ति खोजें
विरासत/ उत्तराधिकारी आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड करें
यदि आप ऑफलाइन माध्यम से वरासत (Varasat) के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो हम आपको यहां पर Varasat Application Form PDF उपलब्ध करवा रहे हैं। आप किसे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसन से डाउनलोड कर सकते हैं।
Varasat Online आवेदन कैसे करें
Varasat Online Registration:- उत्तर प्रदेश के जो नागरिक वरासत प्रमाण पत्र (Varasat Parman Patar) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे दी गई मार्गदर्शिका को फॉलो करें। उत्तराधिकारी विरासत आवेदन (Varasat Online) के लिए सबसे पहले दिए गए ऑफिशल वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें। सीधे पोर्टल पर आ जाएं। यह प्रक्रिया आप Mobile, Laptop, Computer के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाए।
- वेबसाइट होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो आपको ऑनलाइन आवेदन विकल्प दिखाई देगा।

- यहां से आप ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया
- धारा “24” (पैमाइश)
- (Dhara) धारा “34”
- धारा “80”
- उत्तराधिकार / वरासत
- कैविएट पंजीकरण के विकल्प दिखाई देंगे।
- उत्तराधिकारी वरासत विकल्प का चुनाव करें और इस पर क्लिक करें।

- इस पर क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा
- यहां पर दिखाई दे रहे उत्तराधिकारी/ वरासत हेतु आवेदन पत्र 09 पूर्व में प क -11 क लिंक पर क्लिक करें।

आवेदक अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और और टीवी के माध्यम से सत्यापित करें।
फॉर्म 9 के प्रथम भाग में आवेदन अपना नाम, पिता / पति का नाम, मोबाइल नंबर , आधार नंबर आदि की जानकारी भरकर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।

- Varasat Form के दूसरे भाग में विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार जिसकी मृत्यु / विवाह अथवा पुनर्विवाह के कारण आदि से संबंधित जानकरियों को सावधानी पूर्वक भरें।
- फॉर्म का तीसरा भाग ओपन हो जाएगा। अब ओपन हुए तीसरे भाग में जनपद , तहसील , परगना आदि से संबंधित जानकारियों को भरें।
- वेदन फॉर्म का चौथा एवं अंतिम भाग ओपन होकर आ जायेगा। अब फॉर्म के चौथे भाग में वारिसों से संबंधित सभी डिटेल्स को सावधानी पूर्वक भरें।
- सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दे।
उत्तर प्रदेश सर्किल रेट ऑनलाइन देखें
Varasat Status कैसे चेक करें
यदि आपने वरासत/ उत्तराधिकारी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है। अब आप इसे घर बैठे मोबाइल पर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अर्थात Varasat Status Check कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले अपने Mobile, Laptop, Computer पर ऑफिशल वेबसाइट पर आ जाएं।
वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे वाद खोजे विधि सेक्शन में “वरासत हेतु आवेदन स्थिति जाने” पर क्लिक करें।

अपने आवेदन करते समय एक रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर सेव करके रखा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

आवेदन संख्या दर्ज करने के पश्चात आप आसानी से Varasat Online Check कर पाएंगे।
RCCMS UP मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें
राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन मोबाइल पर देखने हेतु एंड्राइड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। RCCMS Mobile App डाउनलोड करने के बाद घर बैठे जमीन जायदाद से जुड़ी वाद-विवाद प्रतिवाद की स्थिति को ऑनलाइन देख सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।
- सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का विकल्प दिखाई दे रहा है।
- आप इस जहां से भी RCCMS App डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर RCCMS UP सर्च करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
- मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पश्चात इसे मोबाइल में इंस्टॉल करें।
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- तत्पश्चात राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ी सेवाओं को उपयोग कर पाएंगे।
RCCMS Helpline Number
राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली से जुड़ रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- ऑफिशल वेबसाइट को मोबाइल में खोलें
- More पर क्लिक करें
- संपर्क सूत्र पर क्लिक करें
- 91-522-2217145 , 91-7080100488
- यहां पर आरसीसीएमएस ईमेल आईडी
- rccms-up@gov.in
- टेलीफोन नंबर दिया गया है
- आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं
FAQ’s Varasat Online 2023
Q. RCCMS UP क्या है?
Ans. राजस्व न्यायालय से जुड़े सभी वाद-विवाद प्रतिवाद को ऑनलाइन आवेदन करने एवं आवेदन स्थिति को देखने हेतु जनहित में न्यायालय प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रणाली को Revenue Court Computerized Management System (RCCMS) अर्थात राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली ही उपयोग में लाई जाती है।
Q. उत्तर प्रदेश में संपत्ति पर चल रहे वाद विवाद को कैसे खोजें?
Ans. उत्तर प्रदेश राजस्व मंडल द्वारा राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली को ऑनलाइन जनहित में जारी करने हेतु vaad.up.nic.in पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर विजिट करें। दिखाई दे रहे वाद खोजें विकल्प का चुनाव करें। जिसमें संबंधित विकल्प का चुनाव करें और आवश्यक विवरण दर्ज कर संपत्ति वाद-विवाद चेक कर सकते हैं।
Q. RCCMS UP हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans. ऑफिशल पोर्टल एवं विभाग संबंधी समस्या समाधान के लिए 91-522-2217145 , 91-7080100488 पर संपर्क कर सकते हैं। तथा rccms-up@gov.in पर संदेश प्रेषित कर सकते हैं।