छत्तीसगढ़ नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें

छत्तीसगढ़ नामांतरण:- यदि आप ने हाल ही में किसी अचल संपत्ति को खरीदा है। तो अब उस संपत्ति का पूर्णत कानून मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए नामांतरण दर्ज करवाना होगा। जिससे कि आप उस संपत्ति का पूर्णता हक प्राप्त कर सकें। छत्तीसगढ़ में नामांतरण दर्ज करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप घर बैठे कुछ जानकारी दर्ज करके अपनी जमीन का नामांतरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग द्वारा ऑफिशल पोर्टल revenue.cg.nic.in लांच किया गया है। जहां से आप Chhattisgarh Namantran ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस लेख में हमने छत्तीसगढ़ राज्य में ऑनलाइन नामांतरण कैसे होता है? इस संबंध में विस्तार पूर्वक प्रक्रिया दी है। आप नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक फॉलो करें।

छत्तीसगढ़ नामांतरण ( Chhattisgarh Mutation)

नामांकन दर्ज करने के लिए ऑफिशल पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और पोर्टल पर नामांतरण दर्ज करने से पहले आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन नामांतरण दर्ज करने से पहले आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज जैसे:- रजिस्ट्री नंबर, रजिस्ट्री दिनांक, जमीन का खसरा नंबर होना आवश्यक है। तब जाकर हम ऑनलाइन नामांतरण दर्ज कर सकते हैं। नामांकन दर्ज करने के लिए revenue.cg.nic.in पर विजिट करना होगा। आगे चलकर हम इसी वेबसाइट पर नामांकन दर्ज करने की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं आपको नामांतरण हेतु किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

Dakhil Kharij Chhattisgarh

लेखजमीन नामांतरण बाबत
राज्यछत्तीसगढ़
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छत्तीसगढ़ राजस्व विभागhttps://revenue.cg.nic.in/

 नामांतरण हेतु आवश्यक दस्तावेज

 छत्तीसगढ़ राज्य में जमीन का नामांतरण ऑनलाइन दर्ज करने से पहले आवेदक के पास कुछ दस्तावेज होने आवश्यक हैं जैसे:-

  •  जमीन की रजिस्ट्री फोटो कॉपी
  •  स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद
  •  जमीन का खसरा नंबर
  •  आवेदक का पहचान पत्र
  •  मोबाइल नंबर ईमेल आईडी
  • ऊपर दिए गए दस्तावेज की PDF फाइल बनानी होगी। जो कि अपलोड की जाएगी।

NOTE:- पोर्टल पर पंजीकृत दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज को चुनकर आगे प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। पंजीकृत दस्तावेज में केवल रजिस्ट्री की फोटो कॉपी ही आवश्यक है। दस्तावेज की पूर्ण जानकारी के लिए विभागीय अधिकारी से जरूर संपर्क करें।

ऑनलाइन नामांतरण कैसे दर्ज करें | Chhattisgarh Mutation Apply

छत्तीसगढ़ में अभिलेख दुरुस्ती आवेदन हेतु रेवेन्यू विभाग द्वारा ऑफिशल पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर विजिट करके आसानी से ऑनलाइन नामांतरण दर्ज कर सकते हैं। चलिए हम नामांकन दर्ज करने की प्रक्रिया को समझते हैं।

सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करें।

वेबसाइट होमपेज के मेनू बार में दिखाई दे रहे ऑनलाइन सेवाओं के सेक्शन में नामांतरण हेतु आवेदन पर क्लिक करें।

CG Namantran
  • यहां पर नामांतरण पेज खुलेगा। 
  • नामांतरण का आधार चुने।
  •  नामांतरण कारण पंजीकृत संख्या तथा दस्तावेज अपलोड करें।
  •  जिला तहसील ग्राम पंचायत खसरा संख्या दर्ज करें।
  • रजिस्ट्री दिनांक दर्ज करें।
  • आपके द्वारा दी गई जानकारी को सबमिट कर दें। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
Chhattisgarh Mutation

छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों की लिस्ट जिनका नामांतरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं:-

Balod (बालोद)Baloda Bazar (बलोदा बाजार)
Balrampur (बलरामपुर)Bemetara (बेमेतरा)
Bastar (बस्तर)Bijapur (बीजापुर)
Bilaspur (बिलासपुर)Dantewada (दन्तेवाड़ा)
Dhamtari (धमतरी)Gariaband (गरियाबंद)
Janjgir-Champa (जांजगीर-चाम्पा)Durg (दुर्ग)
Kabirdham (कबीरधाम)Jashpur (जशपुर)
Korba (कोरबा)Kanker (कांकेर)
Kondagaon (कोण्डागांव)Koriya (कोरिया)
Mungeli (मुंगेली)Mahasamund (महासमुन्द)
Narayanpur (नारायणपुर)Raipur (रायपुर)
Rajnandgaon (राजनांदगांव)Raigarh (रायगढ़)
Surajpur (सूरजपुर)Sukma (सुकमा)
Surguja (सुरगुजा) 

FAQ’s छत्तीसगढ़ नामांतरण

Q. छत्तीसगढ़ नामांतरण कैसे दर्ज करें?

Ans. छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन आमंत्रण दर्ज करने के लिए revenue.cg.nic.in पोर्टल पर विजिट करें वेबसाइट होम पेज पर दिखाई दे रहे ऑनलाइन सेवाओं में नामांतरण हेतु पर क्लिक करें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और सबमिट कर दो

Q. नामांतरण हेतु कौन से दस्तावेज चाहिए?

Ans. नामांतरण के लिए मुख्य तौर पर पंजीकृत दस्तावेज अर्थात रजिस्ट्री फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी।

Q. जमीन का नामांतरण कितने दिन में हो जाता है?

Ans. जमीन का नामांतरण विभागीय प्रक्रिया है। कुछ राज्यों में नामांतरण 15 से 30 दिन में हो जाता है। कुछ राज्यों में अधिकतम 90 दिन तक का समय लग सकता है।

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